आपराधिक कानून में हुए संशोधन व धाराओं में कई महत्वपूर्ण बदलाव!
आपराधिक कानून में लाये गए बदलाव को लेकर आयोजित हुआ जागरूकता शिविर!
सारण (बिहार) संवाददाता वीरेश सिंह: सरकार द्वारा आपराधिक कानून में लाये गए बदलाव से आम लोगों को अवगत कराने के उद्देश्य से मांझी थानाध्यक्ष अमित कुमार राम द्वारा सोमवार को दलन सिंह उच्च विद्यालय परिसर में तथा दाउदपुर थानाध्यक्ष नवलेश कुमार द्वारा दाउदपुर पंचायत भवन परिसर में मुखिया अभिषेक कुमार सिंह समेत बड़ी संख्या में लोगों की मौजुदगी में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
कुछ संशोधन व धाराओं में कई महत्वपूर्ण बदलाव किये गए है।
मांझी थानाध्यक्ष अमित कुमार ने दलन सिंह उच्च विद्यालय के छात्र-छात्राओं व अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं को जानकारी देते हुए बताया कि सरकार द्वारा आपराधिक कानून में कुछ संशोधन व धाराओं में कई महत्वपूर्ण बदलाव किये गए है। भारतीय दंड संहिता को हटाकर अब उसका नाम भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है। देशद्रोह का केस अब धारा 124 की जगह 152, हत्या का केस अब धारा 302 नहीं 103 (1) में दर्ज होगा। वहीं हत्या का प्रयास धारा 307 की जगह 109, दुष्कर्म में धारा 376 की जगह 63 दर्ज होने समेत कई नई व्यवस्थाओं की जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि अब घर बैठे व्हाट्सएप और ईमेल के जरिये भी एफआईआर दर्ज कराया जा सकता है। हत्या हो या लूट,चोरी हो या फिर मारपीट सभी घटनाओं में कानून की धाराएं बदल दी गई हैं। जिसकी जानकारी आम जनता को भी होनी चाहिए।
उन्होंने बताया कि भारतीय न्याय संहिता के साथ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लागू कर दिया गया है। भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) अब भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) कहलाएंगी। पहले आईपीसी में 511 धाराएं थी। लेकिन बदलाव के बाद भारतीय न्याय संहिता में अब मात्र 358 धाराएं ही होंगी। धाराओं का क्रम बदला गया है। सीआरपीसी में 484 धाराएं थीं। जबकि नए कानून में अब 531 धाराएं होंगी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम,1872 अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के नाम से जाना जाएगा। माँझी थाना पुलिस द्वारा आयोजित शिविर में मांझी थाने की एसआई आरती कुमारी समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी व सामाजिक कार्यकर्ताओं ने क्रमशः स्कूली बच्चों को सोशल मीडिया का दुरुपयोग नही करने के साथ साथ खुद अपराध न करने और अपराध करने वालों का कभी साथ नही देने के लिए प्रेरित किया और उन्हें संकल्प दिलाया।
पदाधिकारियों ने आम लोगों की सहायता में पुलिस की भूमिका की जानकारी से भी अवगत कराया। मौके पर विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं के अलावा सामाजिक कार्यकर्ता उमाशंकर ओझा,रंजन शर्मा,भोली खां तथा अन्नू खान समेत सैकड़ो छात्र व छात्राएं मौजूद थीं। इससे पहले थाना परिसर में थानाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित कर लोगों को कानून में बदलाव की पुख्ता जानकारी दी गई। बैठक में दर्जनों गणमान्य व पँचायत प्रतिनिधि आदि मौजूद थे।