बाल विवाह में सभी को 2 वर्ष की सजा तथा एक लाख रूपये का जुर्माना!
बाल विवाह के खिलाफ जागरुकता गोष्ठी का हुआ आयोजन!
सारण (बिहार): मशरक प्रखंड के बंगरा पंचायत के चैनपुर गांव में पंचायत में नारायणी सेवा संस्थान के द्वारा बाल विवाह के खिलाफ जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमे बड़ी संख्या में महिलाओं की भागेदारी रही।
कार्यक्रम का उद्घाटन पंचायत की मुखिया ललिता देवी ने दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं मौके भूपेंद्र सिंह और अखिलेंद्र सिंह उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुखिया ललिता देवी ने कहा कि बाल विवाह वो अपराध है, जिसने सदियों से हमारे समाज को जकड़ रखा है। लेकिन बिहार सरकार द्वारा राज्य को बाल विवाह मुक्त बनाने के प्रति दिखाई गई प्रतिबद्धता और प्रयास जल्द ही एक ऐसे माहौल और तंत्र का मार्ग प्रशस्त करेंगे जहां बच्चों के लिए ज्यादा सुरक्षित और निरापद वातावरण होगा।
उक्त मौके पर उपस्थित महिलाओं को भूपेंद्र सिंह और अखिलेंद्र सिंह ने बाल विवाह के कानूनी परिपेक्ष को रखते हुए कहा कि जहां भी बाल विवाह हो रहा होगा और जितने लोग भी उसे विवाह से संबंध रख रहे होंगे सभी दंड के भागीदार होंगे कानूनी प्रावधानों में 2 वर्ष की सजा तथा एक लाख जुर्माने का प्रावधान है। वहीं उन्होंने बताया कि यदि इस तरह की कोई भी समस्या आती है तो आप 112 पर फोन कर इसकी जानकारी दे सकती है।