अब फुटकर खाद्य विक्रेता को रखनी होगी फूड सेफ्टी ट्रेनिग का सर्टिफिकेट
पटना(संवाददाता वीरेश सिंह): बिहार सरकार के राजस्व व भूमि सुधार मंत्री राम सूरत राय ने कहा कि फूड वाला, चाय वाला किराना दुकानदार, गोलगप्पे वाला, खोमचे वाला या कोई किसी भी तरह के खाद्य पदार्थ बेचने वाला हो, उन सभी को फूड सेफ्टी की ट्रेनिग लेना जल्द और जरूरी है। बगैर ट्रेनिग के व्यवसाय अब सुरक्षित नहीं है। ये बातें संजय एजुकेशन सोसायटी रायपुर छत्तीसगढ़ भारत सरकार के एफएसएसएआई के निर्देशानुसार फूड सेफ्टी ट्रेनिग एंड सर्टिफिकेशन कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर मंत्री राम सूरत राय ने कही। इस कार्यक्रम का आयोजन न्यू बाईपास रोड अनिशावाद, पटना स्थित एक निजी हॉल में किया गया था। इस कार्यक्रम में पटना हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा गुप्ता विशिष्ठ अतिथि के रूप में मौजूद थी। जिला नोडल पदधिकारी सुधांशु शेखर ने बताया कि फास्टेक कार्यक्रम द्वारा सभी दुकानदारों को फूड सेफ्टी ट्रेनिग लेना अब अनिवार्य कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि ट्रेनिग शुल्क के रूप में 700 रूपये की रशीद काटी जायेगी जिसमे फूड सर्टिफिकेट बनाई जाएगी जो कि दो साल के लिए मान्य रहेगी। अतः सभी फुटकर खाद्य विक्रेता जल्द से जल्द फूड सेफ्टी ट्रेनिग सर्टिफिकेट बनवा लें।