हर्ष फायरिंग कांड में छपरा के पु०अ०नि० निलंबित, विभागीय कार्रवाई शुरू
सारण (बिहार): सारण पुलिस ने गोपालगंज में हुई हर्ष फायरिंग की घटना को गंभीरता से लेते हुए छपरा (सारण) में पदस्थापित पु०अ०नि० आशीष कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई कर्तव्य के प्रति उदासीनता, लापरवाही एवं अनुशासनहीनता के आरोपों के आधार पर की गई है।
पुलिस अधीक्षक, गोपालगंज के कार्यालय पत्रांक-1072/गो०, दिनांक 16.02.2026 के माध्यम से अवगत कराया गया कि 15 फरवरी 2026 को गोपालगंज जिला के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ब्रह्मस्थान चौक (विमल जनरल स्टोर के समीप) आपसी वर्चस्व को लेकर हर्ष फायरिंग की घटना हुई। घटना में एक व्यक्ति के सिर के ऊपर से गोली गुजरने की सूचना पर नगर थाना कांड संख्या-159/26, दिनांक-15.02.2026, धारा-109/308 (4)/3 (5) बी०एन०एस० एवं 27 आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।
सूचना मिलते ही अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर-01 एवं थानाध्यक्ष नगर थाना ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। एफएसएल टीम द्वारा वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन के दौरान एक गोली का खोखा बरामद किया गया। गठित विशेष टीम ने हर्ष फायरिंग के आरोपी पंकज कुमार को गिरफ्तार किया। आरोपी की निशानदेही पर छपरा (सारण) में पदस्थापित पु०अ०नि० आशीष कुमार को 15 फरवरी 2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
प्रारंभिक जांच में संबंधित पुलिस पदाधिकारी की भूमिका संदिग्ध पाए जाने तथा कर्तव्य में शिथिलता के संकेत मिलने पर विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें सामान्य जीवन-यापन भत्ता पर निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय पुलिस केन्द्र, सारण निर्धारित किया गया है। साथ ही उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई हेतु द्वितीय आरोप-प्रारूप गठित कर विधिसम्मत अनुशासनिक प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।
सारण पुलिस ने स्पष्ट किया है कि वह अनुशासन, पारदर्शिता एवं विधि के शासन के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है और कर्तव्य में लापरवाही अथवा अनुशासनहीनता के मामलों में कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
