मढ़ौरा हत्याकांड में चार दोषियों को आजीवन कारावास, एडीजे-13 सारण का फैसला
सारण (बिहार): सारण पुलिस द्वारा प्रस्तुत ठोस साक्ष्यों एवं समर्पित चार्जशीट के आधार पर एडीजे-13, सारण (छपरा) की अदालत ने मढ़ौरा थाना कांड संख्या 308/17, दिनांक 30 जुलाई 2017, धारा 302/201/34 भा.द.वि. के मामले में चार अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए कठोर सजा सुनाई है।
न्यायालय ने अभियुक्त जवाहिर राम, संजय राम, रामनाथ राम एवं विनोद राम, सभी निवासी दयालपुर, थाना मढ़ौरा, जिला सारण को धारा 302 भा.द.वि. के अंतर्गत आजीवन कारावास तथा 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने की स्थिति में प्रत्येक को 6-6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अतिरिक्त धारा 201 भा.द.वि. के तहत सभी अभियुक्तों को 3-3 वर्ष के कारावास की सजा भी सुनाई गई।
इस फैसले को सारण पुलिस की प्रभावी अनुसंधान प्रक्रिया, साक्ष्य संकलन एवं न्यायालय में सशक्त पैरवी का परिणाम माना जा रहा है, जिससे गंभीर आपराधिक मामलों में दोषियों को दंडित कर कानून का राज स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

