एफआईआर दर्ज नहीं करने पर थानाध्यक्ष के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का आदेश
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सारण (बिहार) संवाददाता धर्मेंद्र रस्तोगी: विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट सह सत्र न्यायाधीश दीपांशु श्रीवास्तव की अदालत ने गरखा थानाध्यक्ष के विरुद्ध सख्त रुख अपनाते हुए विभागीय कार्रवाई करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने इस संबंध में सारण के एसएसपी को पत्र प्रेषित कर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है तथा 15 दिनों के भीतर की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन भी तलब किया है।
मामला प्राथमिकी दर्ज नहीं किए जाने एवं न्यायालय द्वारा निर्गत शो कॉज का जवाब प्रस्तुत नहीं करने से जुड़ा है। न्यायालय ने पाया कि गरखा थाना क्षेत्र के फुलवरिया निवासी राजू दास ने दिनांक 8 अप्रैल 2025 को परिवाद पत्र संख्या 34/2025 न्यायालय में दायर किया था, जिसमें अपने ही गांव के रंजीत महतो सहित 15 व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप लगाए गए थे। परिवाद में गवाही के उपरांत न्यायालय ने संबंधित आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था।
इसके बावजूद थानाध्यक्ष द्वारा न तो प्राथमिकी दर्ज की गई और न ही न्यायालय में उपस्थित होकर शो कॉज का जवाब दाखिल किया गया। इसे न्यायिक आदेश की अवहेलना मानते हुए अदालत ने एसएसपी को विभागीय कार्रवाई प्रारंभ करने का निर्देश दिया है।
अदालत के इस आदेश को न्यायिक प्रक्रिया के अनुपालन को लेकर कड़ा संदेश माना जा रहा है।
