बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी तेज, 15 मई तक होगा सभी कार्मिकों का डाटाबेस तैयार!
सारण जिला प्रशासन ने सभी विभागों को जारी किया निर्देश, शिक्षकों से लेकर अनुबंध कर्मियों तक की जानकारी मांगी गई!
सारण (बिहार): आगामी बिहार विधान सभा आम निर्वाचन 2025 के मद्देनज़र निर्वाचन पूर्व तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के पत्र के आलोक में सभी जिलों को चुनाव ड्यूटी में लगाए जाने वाले कार्मिकों का डाटाबेस तैयार करने का निर्देश दिया गया है। इसी क्रम में सारण जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने भी जिला स्तर पर संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, सभी विभागों के कार्यालय प्रमुखों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके अधीनस्थ सभी कर्मचारियों का विवरण विहित प्रपत्र में पूर्ण रूप से प्रस्तुत किया जाए। साथ ही, यह भी प्रमाणित करना अनिवार्य होगा कि किसी भी कर्मचारी की जानकारी छूटी नहीं है।
शिक्षा विभाग को विशेष निर्देश
डाटाबेस तैयार करने की प्रक्रिया में शिक्षा विभाग को विशेष रूप से निर्देशित किया गया है कि वह प्रत्येक विद्यालय एवं कार्यालय की शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों की सूची पृथक रूप से कार्यालयवार तैयार कर भेजे। इसकी जिम्मेदारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी को सौंपी गई है।
अनुबंध कर्मियों का भी होगा समावेश
जिला पदाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन (BPSM) अथवा बेल्ट्रॉन के माध्यम से नियुक्त अनुबंध कर्मियों का भी डाटाबेस तैयार किया जाएगा। हालांकि, इन कर्मियों की निर्वाचन ड्यूटी में प्रतिनियुक्ति आयोग के दिशा-निर्देश पर निर्भर करेगी।
ऑनलाइन प्रविष्टि की अंतिम तिथि 15 मई
डाटाबेस की ऑनलाइन प्रविष्टि का कार्य जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी को सौंपा गया है, जिसे 15 मई 2025 तक पूर्ण करना अनिवार्य है। साथ ही, जिन कर्मचारियों को कोषागार से वेतन प्राप्त होता है, उनकी जानकारी को कोषागार से संधारित आंकड़ों से भी मिलान करने का निर्देश दिया गया है।
यह पूरी प्रक्रिया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 24 के अंतर्गत की जा रही है, जिसके तहत चुनाव कार्य हेतु पीठासीन पदाधिकारी एवं अन्य मतदान कर्मियों की नियुक्ति की जाती है।
जिला प्रशासन ने सभी विभागों से सहयोग की अपील करते हुए यह सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई भी योग्य कार्मिक इस सूची से वंचित न रह जाए, ताकि चुनाव प्रक्रिया निर्विघ्न संपन्न हो सके।