पति की सम्पत्ति में पत्नी का कितना अधिकार होता है?
अधिवक्ता पूनम कुमारी पटना हाईकोर्ट का दिव्यालय एक व्यकितत्व परिचय में हुआ साक्षात्कार!
अतिथि- पूनम कुमारी
होस्ट- किशोर जैन
रिपोर्ट- सुनीता सिंह "सरोवर"
/// जगत दर्शन न्यूज़
सजग नरी बनी प्रहरी, करे अब देश की रक्षा।
नहीं तुम ऑंख दिखाना, वही देगी सही शिक्षा।।
घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, योन हिंसा और न जाने क्या - क्या जो आज भी हम औरतों को इस संसार रूपी जंगल के दंश जो नित झेलने पड़ते हैं, पर दिन बदल रहे हैं। आज की नारी अबला नहीं अब वह सबल है। अपने अधिकारों के प्रति सचेत है और हो भी क्यों न जब पूनम जी जैसी कड़ी हम नारियों और समाज के सभी पीड़ितों के लिए न्याय के आस का जरिया बन खड़ी हैं। किशोर जैन के सवालों का बखूबी जबाब देते हुए आइये जाने अधिवक्ता पूनम जी को!
किशोर जैन- यदि पति किसी भी तरह का यातना देता है तो क्या इसमें महिला के कोई अधिकार हैं?
पूनम- जी हाँ। आज कल तो यह बहुत ही आसान हो गया है। आनलाइन चाहे आफलाइन दोनों ही तरह से पीडिता अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकती है, और उस पर त्वरित कार्यवाही की जाती है।
प्रश्न- जीरो एफआईआर क्या है, इसका कोई फोन न. है?
उत्तर- धारा 154/155 में जो मामले दर्ज किये जाते हैं, उन्हें जीरो एफआईआर कहा जाता है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है। तब एफआईआर की कापी सौपी जाती है। हाँ इसके लिए आप महिला हेल्पलाइन पर भी डायल कर सकते हैं।
प्रश्न- क्या तलाक होने पर मेंटेनेंस मिलता है?
उत्तर- देखिए कुछ महीने पहले तक दहेज उत्पीड़न के नाम पर लड़की वाले भी लड़कें के साथ- साथ उसके घरवालों को परेशान करते थे। कुछ मामले तो सही होते थे, पर अधिकतर गलत मिलने लगे इसलिए उस एक्ट पर सरकार ने प्रतिबंध लगाया। लेकिन अगर यहाँ लड़की स्वेच्छा से डाईवोर्स लेती है तो उस सिचुएशन में मेंटीनेंस का कोई प्राविधान नहीं है। अपितु लड़की रहना चाहे और लड़का झूठे आरोप लगाए या फिर दहेज के लिए डाईवोर्स दे, तो हैसियत के अनुरूप मेंटिनेंस देने का प्राविधान है।
प्रश्न- क्या महिला घर में अपने विरुद्ध हो रही हिंसा के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकती हैं?
उत्तर- देखिए हमारे भारत में लड़की चाहे पढ़ी लिखी हो चाहे अनपढ़। मैं यहाँ क्लास वन अफसर की बात करते हुए कहती हूँ कि हमारे समाज में आज भी माता- पिता बेटी को झुकर रिश्ते बचाने और निभाने की सीख देते हैं। यानि एक तरह से हो रहे अत्याचार को रोकने के बजाय मौन स्वीकृति देते हैं। अगर थोड़ी सी हिम्मत हो तो समाज से दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा का नामोनिशान मिट जाता। लड़की अगर किसी कारणवश थाने तक न पहूंच पाये, तो ऑफलाइन भी शिकायत दर्ज करा सकती है और इस पर भी कार्यवाही होती है। स्पेशल वुमेन्स फोर्स की भी सुविधा उपलब्ध है, जिससे सही दिशा दिखाया जा सके।
प्रश्न- पति की सम्पत्ति में पत्नी का कितना अधिकार होता है?
उत्तर- पैतृक संपत्ति अर्थात जो पिता द्वारा अर्जित संपत्ति है, उसे छोड़ कर पति द्वारा अर्जित संपत्ति पर पत्नी चाहे पुरानी हो या एक दिन पहले ही आई हो। पति की संपत्ति पर उसका पूरा अधिकार होता है।
प्रश्न- यदि पति अपनी पत्नी के रहते कोई और स्त्री के साथ रह सकता है?
उत्तर- देखिए हमारे हिंदू समाज में चाहे सनातन संस्कृति में एक पत्नी के रहते दुसरा विवाह वर्जित है। फिर कोई और स्त्री के साथ भी रहना जुर्म है। लेकिन आज कानून के द्वारा यह लागू कर दिया है। पर पत्नि दर्जा सिर्फ पहली पत्नी को ही मिलेगा और संपत्ति में भी उसी का अधिकार है। पर अगर पति कुछ गिफ्ट के रूप में दूसरी पत्नी कुछ देता है तो इसके लिए कोई रोक नहीं सकता।
अंत में अपने आखिरी संदेश में पूनम जी ने समाज के हर वर्ग से यही अपील किया कि वे मानवता के धर्म का पालन करें, जुर्म चाहे हिंसा कहीं भी किसी के भी साथ हो तो सहयोग करे। क्योकि घटना घटित होने के बाद न्याय दिलवाने का क्या मतलब, न्याय तो सही मायने में तब मिलेगा, जब पीडित जीवित हो अपना पक्ष रखने के लिए। इसलिए सजग, सतर्क और जागरूक बने। तभी हम एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर पाएंगे और हमारी बेटियां चहकेंगी, चमकेंगी। खुले आसमान में सुदृढ़ पंखों को फैला गगन को नाप सकेंगी।
अंत में बेहतरीन संचालन कर रहे यू.के. से किशोर जैन ने अपने अतिथि को धन्यवाद दिया। इस नेक व सराहनीय कार्य के लिए दिव्यालय की संस्थापक व कार्यक्रम आयोजक व्यंजना आनंद 'मिथ्या' और पटल अध्यक्ष एवं कार्यक्रम संयोजक मंजिरी "निधि" 'गुल'जी को कार्यक्रम आयोजन के लिए धन्यवाद दिया तथा बताया कि इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण Vyanjana Anand Kavya Dhara यूट्युब चैनल पर लाइव हर बुधवार शाम सात बजे हम देख सकते हैं या उसकी रेकॉर्ड वीडियो को बाद में देखा जा सकता है।