ट्रांसजेंडर पहचान पत्र से मिलेगी कानूनी पहचान और सरकारी योजनाओं का लाभ: DCPU सारण
सारण (बिहार): जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा, सम्मान एवं समान अवसर सुनिश्चित करने को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा लागू Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019 के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को ट्रांसजेंडर प्रमाण-पत्र (Certificate of Identity) एवं ट्रांसजेंडर पहचान पत्र (TG Identity Card) जारी करने का प्रावधान किया गया है, जिससे उन्हें कानूनी पहचान एवं विभिन्न सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल सके।
जिला बाल संरक्षण इकाई सारण ने बताया कि अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत कोई भी ट्रांसजेंडर व्यक्ति पहचान प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन कर सकता है। धारा 6 के तहत जिला दंडाधिकारी द्वारा ट्रांसजेंडर प्रमाण-पत्र एवं पहचान पत्र जारी किया जाता है, जबकि धारा 7 में जेंडर परिवर्तन के बाद संशोधित प्रमाण-पत्र जारी करने की व्यवस्था है। इसी क्रम में DCPU सारण द्वारा एक ट्रांसजेंडर आवेदक को निर्धारित समय-सीमा के भीतर सफलतापूर्वक ट्रांसजेंडर प्रमाण-पत्र एवं TG पहचान पत्र उपलब्ध कराया गया। आवेदन प्रक्रिया, दस्तावेज सत्यापन एवं आवश्यक मार्गदर्शन देकर पूरी प्रक्रिया को सरल एवं समयबद्ध बनाया गया।
अधिकारियों ने बताया कि यह प्रमाण-पत्र एवं पहचान पत्र ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को कानूनी पहचान प्रदान करता है। इसके आधार पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, बैंक खाते, शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, EPFO अभिलेख सहित अन्य सरकारी दस्तावेजों में नाम एवं जेंडर परिवर्तन की प्रक्रिया आसान हो जाती है। ट्रांसजेंडर प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन भारत सरकार के आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है।
आवेदन के लिए सामान्य रूप से आधार कार्ड, पासपोर्ट आकार का फोटो, मोबाइल नंबर, पता प्रमाण एवं स्व-घोषणा (Self Declaration/Affidavit) की आवश्यकता होती है। वहीं जेंडर परिवर्तन के बाद संशोधित प्रमाण-पत्र हेतु आवश्यकतानुसार चिकित्सा प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत किया जा सकता है।
जिला प्रशासन एवं जिला बाल संरक्षण इकाई सारण ने जिले के सभी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से अपील की है कि वे आगे आकर ट्रांसजेंडर प्रमाण-पत्र एवं पहचान पत्र हेतु आवेदन करें, ताकि उन्हें कानूनी पहचान, सामाजिक सुरक्षा, सरकारी योजनाओं तथा विभिन्न कल्याणकारी सुविधाओं का लाभ प्राप्त हो सके। अधिक जानकारी एवं सहयोग के लिए जिला बाल संरक्षण इकाई, सारण से संपर्क करने को कहा गया है।

