भीषण गर्मी को लेकर डीएम का आदेश, सारण में आठवीं तक की कक्षाएं 23 मई तक बंद
सारण (बिहार) संवाददाता वीरेश सिंह: सारण जिले में लगातार बढ़ रहे तापमान और भीषण गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। जिला पदाधिकारी सह जिला दंडाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों में वर्ग 8 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर 23 मई 2026 तक रोक लगा दी है।
जारी आदेश के अनुसार यह प्रतिबंध प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों तथा कोचिंग संस्थानों पर भी लागू रहेगा। वहीं वर्ग 8 से ऊपर की कक्षाएं पूर्वाह्न 11 बजे तक ही संचालित की जाएंगी।
जिला पदाधिकारी ने कहा है कि जिले में बढ़ती गर्मी और दोपहर के समय पड़ रही तेज धूप के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
यह आदेश 19 मई 2026 को जिला दंडाधिकारी वैभव श्रीवास्तव के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर के साथ जारी किया गया। आदेश की प्रतिलिपि आयुक्त सारण प्रमंडल, वरीय पुलिस अधीक्षक, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी आईसीडीएस, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई एवं अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु भेजी गई है।
जिला जनसंपर्क पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कराया जाए, ताकि अभिभावकों एवं विद्यार्थियों तक सूचना समय पर पहुंच सके।

