हड़ताल के दौरान वित्तीय भुगतान करना पड़ा भारी, पंचायत सचिव पवन कुमार निलंबित
सिवान (बिहार): समाहरणालय सिवान ने हड़ताल अवधि में वित्तीय कार्य करने के आरोप में गोरेयाकोठी ग्राम पंचायत के पंचायत सचिव पवन कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जिला पदाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि पंचायत सचिव द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल के दौरान E-Panchayat Bihar एवं E-Gram Swaraj Portal पर डिजिटल हस्ताक्षर कर वित्तीय भुगतान किया गया, जो सेवा आचरण नियमावली के प्रतिकूल है।
जारी आदेश के अनुसार पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार के निर्देश के आलोक में यह जानकारी मिली थी कि 8 अप्रैल 2026 से पंचायत सचिवों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहने के बावजूद कुछ पंचायत सचिव पोर्टल पर DSC Sign कर वित्तीय कार्य कर रहे हैं। जांच के दौरान पाया गया कि गोरेयाकोठी प्रखंड के गोरेयाकोठी ग्राम पंचायत के पंचायत सचिव पवन कुमार ने 17 अप्रैल 2026 को करीब 2.40 लाख रुपये का वित्तीय भुगतान किया था।
प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, गोरेयाकोठी द्वारा 15 मई 2026 को भेजे गए पत्र में पवन कुमार के हड़ताल पर रहने की पुष्टि की गई। जिला प्रशासन ने इसे गलत मानसिकता एवं व्यक्तिगत आर्थिक लाभ की दृष्टि से किया गया कार्य बताते हुए गंभीर अनियमितता माना है।
आदेश में उल्लेख किया गया है कि पंचायत सचिवों की हड़ताल के कारण जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, वंशावली, सामाजिक सुरक्षा पेंशन सत्यापन, षष्ठम वित्त आयोग, 15वीं वित्त आयोग, मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना सहित पंचायत स्तर के कई महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त जनगणना-2027 तथा सहयोग शिविर के कार्य भी बाधित हो रहे हैं।
जिला पदाधिकारी ने कहा कि पवन कुमार का कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम 3(1) का उल्लंघन है, जिसमें कर्तव्य के प्रति पूर्ण निष्ठा बनाए रखने का प्रावधान है। इसी आधार पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
निलंबन अवधि के दौरान पवन कुमार का मुख्यालय रघुनाथपुर प्रखंड कार्यालय निर्धारित किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार केवल जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। साथ ही संबंधित अधिकारियों को उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई हेतु आरोप पत्र तैयार करने का निर्देश दिया गया है।

