सरकारी कार्यक्रमों में बदलेगा प्रोटोकॉल: अब राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान और बिहार राज्य गीत का होगा अनिवार्य गायन
पटना (बिहार): बिहार सरकार ने राज्य में राष्ट्रीय भावना, अस्मिता और गौरव को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी पत्रांक 3/एम0-35/2026 के अनुसार अब राज्य के सभी सरकारी कार्यक्रमों एवं शैक्षणिक संस्थानों में ‘राष्ट्रीय गीत’, ‘राष्ट्रगान’ तथा ‘बिहार राज्य गीत’ का गायन अनिवार्य रूप से किया जाएगा।
जारी आदेश के मुताबिक, सभी सरकारी कार्यक्रमों की शुरुआत ‘राष्ट्रीय गीत’ के गायन से होगी, जिसके तुरंत बाद ‘राष्ट्रगान’ प्रस्तुत किया जाएगा। इसके पश्चात कार्यक्रम निर्धारित कार्यसूची के अनुसार संचालित होगा और अंत में ‘बिहार राज्य गीत’ के साथ समापन किया जाएगा। वहीं शैक्षणिक संस्थानों में भी इसी क्रम का पालन सुनिश्चित किया गया है, जिससे विद्यार्थियों में राष्ट्रभक्ति और राज्य के गौरव के प्रति जागरूकता बढ़ सके।
इस संबंध में भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए विस्तृत मार्गदर्शन भी उपलब्ध कराया गया है। सरकार ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष, पुलिस महानिदेशक, प्रमंडलीय आयुक्त एवं जिला पदाधिकारियों को इस आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है।
सरकार ने यह भी कहा है कि संबंधित अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मियों को इस निर्देश से अवगत कराएं और हर स्तर पर इसका पालन सुनिश्चित करें, ताकि सरकारी कार्यक्रमों एवं शैक्षणिक संस्थानों में राष्ट्रीय एकता और गौरव की भावना को और अधिक मजबूती मिल सके।

