सिसवन में खुले में मांस-मछली बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध, नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई
सारण (बिहार): बिहार सरकार के निर्देश के आलोक में सिसवन अंचल प्रशासन ने प्रखंड क्षेत्र के सभी बाजारों में खुले स्थान पर मांस, मछली और मुर्गा की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। अंचलाधिकारी पंकज कुमार ने स्पष्ट किया कि अब सड़क किनारे, फुटपाथ अथवा सार्वजनिक स्थलों पर खुले में मांस बेचने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना के साथ अन्य दंडात्मक प्रावधान भी लागू किए जाएंगे।
अंचल प्रशासन के अनुसार यह निर्णय बाजारों में स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ करने, जनभावनाओं का सम्मान बनाए रखने तथा सार्वजनिक स्थलों पर साफ-सफाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। अब बाजार क्षेत्र में खुले में मांस को टांगकर या सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित कर बिक्री करना गैरकानूनी माना जाएगा।
कार्रवाई के क्रम में अंचलाधिकारी ने चैनपुर बाजार स्थित गोला बाजार के समीप अवैध रूप से संचालित मछली एवं मीट दुकानों को बंद कराया। प्रशासन की इस पहल का स्थानीय लोगों ने स्वागत किया है और इसे स्वच्छ एवं व्यवस्थित बाजार व्यवस्था की दिशा में सकारात्मक कदम बताया है।

