अमनौर हत्या कांड में दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास, 25 हजार अर्थदंड की सजा
सारण (बिहार) | 11 फरवरी 2026
वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय, सारण से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार जिले में गंभीर अपराधों के त्वरित निष्पादन के क्रम में एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश के आलोक में वर्ष 2026 में चिन्हित गंभीर कांडों में साक्ष्यों का समयबद्ध संकलन कर न्यायालय में प्रभावी ढंग से विचारण कराया जा रहा है।
इसी क्रम में माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री पुनीत कुमार गर्ग, सारण द्वारा अमनौर थाना कांड संख्या 172/25, दिनांक 07 जून 2025, धारा 103(1)/109(1)/331(2) बीएनएस (सत्रवाद संख्या 1049/25) में दो अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए कड़ी सजा सुनाई गई। न्यायालय ने धारा 103(1) बीएनएस के अंतर्गत दोनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास एवं 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने की स्थिति में प्रत्येक को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
इसके अतिरिक्त धारा 109(1) बीएनएस के तहत दोनों अभियुक्तों को 6-6 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर 6-6 माह का अतिरिक्त कारावास निर्धारित किया गया है। वहीं धारा 331(2) बीएनएस के अंतर्गत अभियुक्त रामबाबू कुमार को दोषी पाते हुए 2 वर्ष के कारावास की सजा भी सुनाई गई।
उक्त कांड में अनुसंधानकर्ता द्वारा गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान कर मामला न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 16 साक्षियों की गवाही कराई गई। इस प्रकरण में लोक अभियोजक श्री सर्वजीत ओझा द्वारा प्रभावी पैरवी की गई।
सजायाफ्ता अभियुक्तों में रामबाबू कुमार, पिता नथुनी महतो, निवासी खास पट्टी, थाना अमनौर, जिला सारण शामिल हैं। अन्य अभियुक्त का विवरण न्यायालय अभिलेख में दर्ज है।
सारण पुलिस ने स्पष्ट किया है कि गंभीर आपराधिक कांडों में त्वरित विचारण कर दोषियों को सजा दिलाने की कार्रवाई आगे भी प्राथमिकता के आधार पर जारी रहेगी।

