हत्या कांड में सारण पुलिस को बड़ी सफलता: जनताबाजार मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास व 20 हजार जुर्माना
सारण, 13 जनवरी 2026
सारण जिले में गंभीर अपराधों पर सख्ती के तहत पुलिस और अभियोजन की प्रभावी कार्रवाई का सकारात्मक परिणाम सामने आया है। जनताबाजार थाना क्षेत्र के एक हत्या कांड में माननीय न्यायालय ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह सजा दिनांक 13 जनवरी 2026 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश-13 श्री श्रीकांत सिंह द्वारा सुनाई गई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार जनताबाजार थाना कांड संख्या 69/10, दिनांक 13 सितंबर 2010, धारा 302/201/34 भारतीय दंड संहिता (सत्रवाद संख्या 109/2011) में अभियुक्त सरोज चौधरी को दोषी पाते हुए धारा 302 भादवि के तहत आजीवन कारावास एवं 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी गई। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने की स्थिति में अभियुक्त को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं धारा 201 भादवि के अंतर्गत अभियुक्त को तीन वर्ष के कारावास की भी सजा सुनाई गई है।
वरीय पुलिस अधीक्षक, सारण के निर्देशन एवं पुलिस मुख्यालय के निर्देश के आलोक में वर्ष 2026 में जिले के गंभीर अपराधों को चिन्हित कर उनके मामलों में त्वरित और प्रभावी विचारण कराया जा रहा है। इसी क्रम में इस कांड में गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान पूर्ण कर समय पर आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से कुल आठ साक्षियों की गवाही कराई गई, जिससे न्यायालय में अपराध सिद्ध हो सका।
इस मामले में लोक अभियोजक सर्वजीत ओझा एवं अपर लोक अभियोजक प्रियरंजन सिन्हा द्वारा प्रभावी रूप से अभियोजन पक्ष रखा गया। पुलिस और अभियोजन के समन्वित प्रयास से न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि और कठोर सजा सुनिश्चित की गई।
सजा प्राप्त अभियुक्त सरोज चौधरी, पिता स्वर्गीय सूर्यनाथ चौधरी, निवासी हरपुर कोठी, थाना जनताबाजार, जिला सारण है। सारण पुलिस ने स्पष्ट किया है कि गंभीर कांडों में आगे भी त्वरित अनुसंधान और प्रभावी पैरवी के माध्यम से अभियुक्तों को सजा दिलाने की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

