सारण: डीएम ने दिया एक माह में परिमार्जन प्लस व दाखिल-खारिज लंबित मामलों के निष्पादन का निर्देश
सारण (बिहार) संवाददाता वीरेश सिंह: जिलाधिकारी सारण श्री वैभव श्रीवास्तव की अध्यक्षता में आज राजस्व संबंधी कार्यों को लेकर एक महत्वपूर्ण समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर समाहर्ता राजस्व, प्रभारी पदाधिकारी राजस्व, सभी भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता तथा जिले के सभी अंचलाधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान जिलाधिकारी ने परिमार्जन प्लस एवं दाखिल-खारिज से संबंधित सभी लंबित मामलों को एक माह के भीतर हर हाल में निष्पादित करने का सख्त निर्देश दिया। साथ ही भविष्य में प्राप्त होने वाले सभी मामलों को निर्धारित समय-सीमा के अंदर नियमित रूप से निपटाने का आदेश दिया गया।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी अंचलों में प्रतिनियुक्त राजस्व कर्मचारी प्रतिदिन अनिवार्य रूप से सरकारी भवन में उपस्थित रहकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। किसी भी परिस्थिति में निजी भवन में बैठकर कार्यालय संचालन नहीं किया जाएगा। आदेश की अवहेलना करने वाले राजस्व कर्मियों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई।
भूमि सुधार उपसमाहर्ताओं को अपने-अपने क्षेत्र अंतर्गत अंचलों के कार्यों की नियमित समीक्षा करने तथा राजस्व कर्मचारियों के कार्यों का सतत पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही प्रत्येक माह विभिन्न हल्कों का निरीक्षण अनिवार्य रूप से करने को कहा गया।
जिलाधिकारी ने भूमि विवाद से जुड़े सभी लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन पर विशेष जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि भूमि विवाद की सुनवाई के दौरान चिह्नित किए गए अवांछित तत्वों के विरुद्ध भारतीय नागरिक संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
इसके अतिरिक्त जिले की उन सभी सरकारी भूमियों का आकलन कर विवरणी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया, जिन पर वर्तमान में जमाबंदी चल रही है। ऐसे मामलों में यथाशीघ्र जमाबंदी रद्दीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ करने को कहा गया। साथ ही भूमि सुधार उपसमाहर्ताओं को अपने न्यायालयों में लंबित सभी वादों को अविलंब निष्पादित करने का निर्देश दिया गया।
राजस्व महाभियान के तहत प्राप्त सभी आवेदनों को नियमानुसार निष्पादित कर शत-प्रतिशत विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने का भी निर्देश दिया गया। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने मंडल कारा छपरा के स्थानांतरण, उप कारा मढ़ौरा निर्माण, बी-सैप केंद्र, स्वास्थ्य उपकेंद्र निर्माण तथा मढ़ौरा अनुमंडल न्यायालय जैसी विभिन्न परियोजनाओं के लिए अधियाचित भूमि का शीघ्र चयन कर प्रस्ताव तैयार करते हुए भूमि उपलब्ध कराने का आदेश दिया।

