सारण: अनुशासनहीनता और आपराधिक आचरण के आरोप में सिपाही हुआ सेवा से बर्खास्त
सारण (बिहार): वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय, सारण ने आज सिपाही/978 ऐनूल अंसारी को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त करने की जानकारी दी है। यह कार्रवाई अपराधिक गतिविधियों और विभागीय आदेशों की अवहेलना के चलते की गई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, वर्ष 2020 में सुल्तानगंज थाना, पटना में ऐनूल अंसारी के खिलाफ धोखाधड़ी और अमानत में खयानत का मामला दर्ज हुआ था। जांच और प्रतिवेदन से यह पुष्टि हुई कि उक्त सिपाही अपने कर्तव्यों से फरार था और गिरफ्तारी एवं कुर्की जप्ति के आदेश का पालन नहीं किया।
इसके अतिरिक्त, सारण में एक माननीय विधायक के अंगरक्षक के रूप में तैनाती के दौरान भी उन्होंने बिना अनुमति अनुपस्थित रहकर सरकारी पिस्टल और गोलियों को अवैध रूप से अपने पास रखा। विभागीय जांच में दोषी पाए जाने के बाद नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई। बार-बार अवसर दिए जाने पर भी उनके द्वारा संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया।
संबंधित दस्तावेज़ और जांच प्रतिवेदन के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि ऐनूल अंसारी का आचरण पुलिस सेवा के अनुरूप नहीं है। इसके चलते वरीय पुलिस अधीक्षक, सारण ने उन्हें तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त किया।
इसके बाद, पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना के निर्देशानुसार बर्खास्तगी की प्रक्रियात्मक त्रुटियों का निराकरण किया गया और विभागीय कार्यवाही आरोप गठन के स्तर से पुनः संचालित की गई। अंतिम स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाए जाने के पश्चात, सिपाही/978 ऐनूल अंसारी के खिलाफ सेवा बर्खास्तगी का आदेश पुनः लागू किया गया।
सारण पुलिस ने स्पष्ट किया कि अनुशासनहीनता और अपराध-सदृश आचरण के प्रति विभाग की शून्य सहनशीलता नीति लगातार लागू रहेगी और ऐसे किसी भी मामले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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