जरा सम्भल के: मतगणना के दिन ट्रैफिक नियम बदला, प्रशासन ने जारी किया सुरक्षात्मक आदेश
/// जगत दर्शन न्यूज
छपरा, 12 नवंबर 2025
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के तहत मतगणना 14 नवंबर को सारण जिला मुख्यालय स्थित कृषि उत्पादन बाजार समिति परिसर, छपरा में संपन्न होगी। मतगणना के दौरान सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी (सदर), छपरा के कार्यालय से संयुक्त आदेश जारी किया गया है।
आदेश में कहा गया है कि मतगणना स्थल के आसपास अभ्यर्थियों, अभिकर्ताओं, अधिकारियों और कर्मियों की भीड़ की संभावना को देखते हुए भीड़ नियंत्रण और यातायात प्रबंधन के लिए विशेष निर्देश जारी किए गए हैं।
आदेश के प्रमुख बिंदु 👇
1️⃣ मठिया मोड़ से मेथवलिया चौक तक सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।
ठेला, खोमचा या अन्य अस्थायी दुकानें लगाने पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। अंचलाधिकारी सदर और छपरा मुफस्सिल थाना प्रभारी अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
2️⃣ मतगणना कर्मियों के वाहन सुबह 5:00 बजे तक ही प्रवेश करेंगे।
इन वाहनों की पार्किंग सिटी गार्डेन मैरेज हॉल एवं जलसा मैरेज हॉल, साढा में की जाएगी।
3️⃣ अभ्यर्थी एवं अभिकर्ताओं के वाहन
साढा ओवरब्रिज के दाहिने तरफ स्थित साढा बस स्टैंड में पार्क किए जाएंगे, जहाँ पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा।
4️⃣ यातायात दिशा नियंत्रण:
मठिया मोड़ से नेवाजी टोला चौक तक सिर्फ एकतरफा (जाने) की अनुमति होगी। नेवाजी टोला से मठिया मोड़ की ओर वाहनों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित रहेगा।
5️⃣ मतगणना कर्मी अनावश्यक दस्तावेज लेकर न आएं, केवल प्रवेश पत्र, पहचान पत्र और वाहन के कागजात रखें।
6️⃣ मेथवलिया चौक और साढा ओवरब्रिज के पास ड्रॉप गेट पर कड़ी निगरानी रहेगी।
कोई भी वाहन बाजार समिति की ओर नहीं जाएगा, और सड़क किनारे पार्किंग करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
7️⃣ मतगणना कर्मियों के आगमन से पूर्व रात में ही अवैध पार्किंग रोकने के निर्देश।
इसके लिए अंचलाधिकारी सदर और थानाध्यक्ष छपरा मुफस्सिल को संयुक्त रूप से गश्ती करने का आदेश दिया गया है।
8️⃣ चार मोटरसाइकिल पर पुलिस बल गश्त करेगा।
प्रत्येक बाइक पर एक पुलिस पदाधिकारी और सात जवान रहेंगे जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम से लोगों को जागरूक करेंगे और भीड़ नहीं लगने देंगे।
9️⃣ बाजार समिति दुर्गा मंदिर के समीप पार्किंग हेतु घेरा निर्माण।
भवन प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता को जिम्मेदारी दी गई है कि बल्ला-रस्सी आदि से पार्किंग क्षेत्र को चिन्हित किया जाए।
🔟 13 नवंबर की मध्यरात्रि से साढा बस स्टैंड से वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा।
इस आदेश का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे मतगणना दिवस पर अनावश्यक रूप से मतगणना स्थल के आसपास न जाएं और ट्रैफिक प्लान का पालन करें।
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