सारण में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के एक वर्ष पूर्ण: शपथ समारोह और 16 दिवसीय सक्रियता अभियान का शुभारंभ
सारण (बिहार): बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के एक वर्ष पूर्ण होने पर गुरुवार को समाहरणालय सभागार में जिला हब फॉर एंपावरमेंट ऑफ़ वीमेन, सारण द्वारा एक शपथ समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला प्रोग्राम पदाधिकारी एवं नोडल पदाधिकारी मिशन शक्ति द्वारा की गई। इसी अवसर पर जेंडर आधारित हिंसा के विरुद्ध 16 दिवसीय सक्रियता अभियान 2025 का भी औपचारिक शुभारंभ किया गया। समारोह में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी श्रीमती किरण शर्मा ने कहा कि बाल विवाह एक गंभीर सामाजिक कुरीति है, जो बच्चों के शारीरिक, मानसिक तथा आर्थिक विकास को बाधित करती है। इसका प्रतिकूल प्रभाव विशेष रूप से महिलाओं के स्वास्थ्य और उनके भविष्य पर पड़ता है, इसलिए समाज में जागरूकता बढ़ाना अनिवार्य है।
जिला मिशन समन्वयक श्रीमती निभा कुमारी ने बताया कि भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़कों का विवाह कराना दंडनीय अपराध है। इस कानून के तहत बाल विवाह कराने पर दो वर्ष की कारावास तथा एक लाख रुपये तक का आर्थिक दंड लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह संबंधी किसी भी सूचना को तुरंत 181 पर साझा किया जा सकता है, जिससे समय रहते कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। कार्यक्रम में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, जिला परियोजना प्रबंधक, जिला मिशन समन्वयक, लैंगिक विशेषज्ञ, वित्तीय साक्षरता विशेषज्ञ, जिला समन्वयक (NNM), जिला परियोजना सहायक, जिला प्रोग्राम कार्यालय के सभी कर्मचारी, महिला पर्यवेक्षिकाएं तथा सभी प्रखंड समन्वयक उपस्थित रहे।
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