अब वोटिंग के लिए केवल वोटर ID ही नहीं, इन 12 पहचान पत्रों से भी दे सकेंगे वोट
नई दिल्ली, 10 अक्टूबर 2025
भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) ने स्पष्ट किया है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 और उपचुनावों में मतदाता यदि वोटर ID (EPIC) साथ नहीं ला पाए हैं, तो वे 12 वैकल्पिक फोटो पहचान पत्रों में से किसी एक को दिखाकर मतदान कर सकेंगे।
निर्वाचन आयोग के अनुसार, Representation of the People Act, 1951 और Registration of Electors Rules, 1960 के तहत यह व्यवस्था की गई है ताकि हर योग्य मतदाता को मतदान का अवसर मिल सके और पहचान में कोई समस्या न हो।
आयोग ने बताया कि बिहार में लगभग 100% मतदाताओं को वोटर ID कार्ड जारी किए जा चुके हैं, वहीं नए मतदाताओं को भी अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर EPIC कार्ड उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।
✅ ये 12 वैकल्पिक पहचान पत्र मान्य होंगे:
1. आधार कार्ड (Aadhaar Card)
2. मनरेगा जॉब कार्ड (MNREGA Job Card)
3. बैंक/डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक
4. स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड (श्रम मंत्रालय/आयुष्मान भारत योजना के तहत)
5. ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License)
6. पैन कार्ड (PAN Card)
7. स्मार्ट कार्ड (NPR के तहत RGI द्वारा जारी)
8. भारतीय पासपोर्ट (Indian Passport)
9. फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
10. कर्मचारियों को जारी सर्विस आईडी कार्ड (केंद्र/राज्य सरकार, PSU, पब्लिक लिमिटेड कंपनियाँ)
11. सांसद, विधायक, विधान पार्षदों को जारी आधिकारिक पहचान पत्र
12. Unique Disability ID (UDID) कार्ड — सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी।
आयोग ने यह भी दोहराया है कि मतदान करने के लिए मतदाता का नाम मतदाता सूची (Voter List) में होना आवश्यक है।
🧕 पर्दानशीन महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था।
निर्वाचन आयोग ने बताया कि पर्दानशीन (purdanasheen) यानी बुर्का या घूंघट में रहने वाली महिलाओं की पहचान के लिए मतदान केंद्रों पर विशेष व्यवस्था की जाएगी। उनकी पहचान महिला मतदान कर्मियों की उपस्थिति में सम्मानपूर्वक और गोपनीय तरीके से की जाएगी।
📄 (स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग, प्रेस नोट संख्या ECI/PN/324/2025, दिनांक 10.10.2025)
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