विशिष्ट शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग ने जारी किया वेतन संरक्षण का नया दिशा-निर्देश
पटना (बिहार): बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने विशिष्ट शिक्षकों के वेतन संरक्षण (Pay Protection) और तदनुसार वेतन भुगतान हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure - SOP) जारी कर दी है। यह दिशा-निर्देश विभागीय अधिसूचना संख्या 2460, दिनांक 26 दिसंबर 2023 के आलोक में तैयार किया गया है और अब इसे 14 अक्टूबर 2025 से लागू किया गया है।
इस नई व्यवस्था के तहत बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली, 2023 के नियम-8 के अनुसार सभी विशिष्ट शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा। शिक्षकों को उनका वेतन फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल के अनुसार दिया जाएगा, जिसमें महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता और शहरी परिवहन भत्ता शामिल होंगे।
विभाग ने वर्गवार शिक्षकों का मूल वेतन निर्धारित किया है —
वर्ग I-V: ₹25,000 से प्रारंभ
वर्ग VI-VIII: ₹28,000 से प्रारंभ
वर्ग IX-X: ₹31,000 से प्रारंभ
वर्ग XI-XII: ₹32,000 से प्रारंभ
जिन शिक्षकों का मौजूदा वेतन इन दरों से अधिक है, उनका वेतन पुराने मूल वेतन के अनुसार संरक्षित रहेगा।
सभी जिलों के शिक्षा पदाधिकारी (DPO) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि अक्टूबर 2025 का वेतन नए प्रावधानों के अनुसार HRMS पोर्टल पर अपलोड किया जाए। HRMS पोर्टल पर वेतन निर्धारण की प्रक्रिया को भी अधिसूचना में चरणबद्ध तरीके से समझाया गया है।
इस प्रक्रिया के अनुसार जिलों में शिक्षकों के वेतन निर्धारण की सभी प्रविष्टियाँ HRMS सिस्टम पर अपडेट की जाएंगी और Checker एवं Approver द्वारा सत्यापित की जाएंगी।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि इन नए दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए अक्टूबर 2025 का वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
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