सारण में नामांकन: कब कब, कहां, कैसे? क्या है शर्ते और क्या है जरूरी कागजात?
सारण (बिहार): भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार विधानसभा आम चुनाव 2025 के पहले चरण की अधिसूचना शुक्रवार को जारी कर दी गई। इसके साथ ही सारण जिले के सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाची पदाधिकारियों ने फॉर्म-1 में नोटिस प्रकाशित कर नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है।
यह जानकारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी श्री अमन समीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी।
🗳️ कहां होंगे नामांकन दाखिल
डीएम ने बताया कि छह विधानसभा क्षेत्रों के नामांकन छपरा मुख्यालय में, दो मढ़ौरा में और दो सोनपुर अनुमंडल में दाखिल किए जाएंगे।
एकमा के लिए — जिला पंचायत कार्यालय (समाहरणालय परिसर)
मांझी के लिए — डीसीएलआर, छपरा सदर कार्यालय
गड़खा (अ.जा.) के लिए — जिला भू-अर्जन कार्यालय
बनियापुर के लिए — डीआरडीए कार्यालय प्रथम तल
अमनौर के लिए — डीआरडीए कार्यालय ग्राउंड फ्लोर
छपरा के लिए — छपरा अनुमंडल कार्यालय
मढ़ौरा के लिए — एसडीएम कार्यालय, मढ़ौरा अनुमंडल परिसर
तरैया के लिए — भूमि सुधार उप समाहर्त्ता कार्यालय, मढ़ौरा
सोनपुर के लिए — एसडीएम कार्यालय, सोनपुर अनुमंडल परिसर
परसा के लिए — भूमि सुधार उप समाहर्त्ता कार्यालय, सोनपुर
अभ्यर्थी नामांकन प्रपत्र वहीं से प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ सामान्य वर्ग को ₹10,000 और एससी/एसटी वर्ग को ₹5,000 की नाजिर रसीद जमा करनी होगी।
प्रत्येक आरओ कक्ष में हेल्प डेस्क भी बनाए गए हैं, जहाँ अभ्यर्थी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
⚖️ नामांकन प्रक्रिया पूर्णतः निष्पक्ष और पारदर्शी
डीएम अमन समीर ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया पूर्णतः निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध होगी।
सभी निर्वाची पदाधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के स्तर पर प्रशिक्षण दिया गया है।
जिले में सीसीटीवी निगरानी, वीडियोग्राफी, नामांकन पत्रों का उसी दिन वेबसाइट पर अपलोड और आरओ नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शन की व्यवस्था की गई है।
📅 11 और 12 अक्टूबर को नहीं होंगे नामांकन
डीएम ने बताया कि नामांकन 10 से 17 अक्टूबर तक होंगे, लेकिन 11 और 12 अक्टूबर (सरकारी अवकाश) को नामांकन नहीं लिए जाएंगे।
नामांकन का समय पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक निर्धारित है।
📑 नामांकन के लिए आवश्यक दस्तावेज़
नाम निर्देशन पत्र प्रपत्र-2ख (दो प्रतियाँ)
शपथ पत्र (प्रपत्र-26)
निर्वाचक नामावली की सत्यापित प्रति
नाजिर रसीद की मूल प्रति
जाति प्रमाण पत्र (एससी/एसटी अभ्यर्थियों के लिए)
बैंक पासबुक की प्रति
तीन माह के भीतर खींचा गया रंगीन फोटो
संपर्क विवरण, नाम का नमूना, प्रपत्र ‘ए’ एवं ‘बी’ (दल के अभ्यर्थियों हेतु)
स्वतंत्र प्रत्याशियों के लिए 10 प्रस्तावक आवश्यक
डीएम ने बताया कि अभ्यर्थी बिहार के किसी भी विधानसभा के मतदाता हो सकते हैं, परंतु प्रस्तावक उसी विधानसभा के मतदाता होने चाहिए।
⚠️ अन्य शर्तें और सावधानियाँ
यदि अभ्यर्थी ने पूर्व में सरकारी आवास का लाभ लिया है, तो नो ड्यूज सर्टिफिकेट अनिवार्य है।
अभ्यर्थी को अपने आपराधिक मामलों की जानकारी प्रपत्र C-1 या C-2 में देकर मीडिया में तीन बार प्रकाशित कराना होगा।
नामांकन के दौरान आचार संहिता का पालन अनिवार्य है।
केवल तीन वाहन ही 100 मीटर दायरे में प्रवेश कर सकेंगे और चार व्यक्ति ही आरओ कक्ष में प्रवेश पाएंगे।
🚨 सुरक्षा व्यवस्था और चेक पोस्ट पर निगरानी
प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित वरीय पुलिस अधीक्षक डॉ. कुमार आशीष ने बताया कि आचार संहिता के पालन हेतु पुलिस पूरी तरह तत्पर है।
अब तक एक प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है और एक अन्य मामले में जांच चल रही है। उन्होंने बताया कि चुनावी निगरानी के लिए 39 एफएसटी (Flying Squad Teams) 30 एसएसटी (Static Surveillance Teams) सक्रिय की गई हैं, जो नकदी, शराब, हथियार व मादक पदार्थों की जांच में जुटी हैं।
इसके अलावा 10 अंतरराज्यीय और अंतरजिला चेकपोस्ट बनाए गए हैं — जिनमें बलिया (यूपी सीमा), पटना, वैशाली, आरा, सिवान, गोपालगंज और मुजफ्फरपुर सीमा शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अर्धसैनिक बलों द्वारा एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया जा रहा है, ताकि मतदाता निर्भय होकर मतदान कर सकें।
एसएसपी ने कहा कि संभावित अभ्यर्थी और प्रस्तावक यह सुनिश्चित करें कि उन पर कोई लंबित आपराधिक मामला न हो, अन्यथा नामांकन केंद्र से ही गिरफ्तारी संभव है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में उप निर्वाचन पदाधिकारी जावेद इकबाल, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रविंद्र कुमार सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।
Bihar Election 2025, Saran Election Nomination, DM Aman Sameer, SSP Kumar Ashish, Bihar Election Notification, Saran District Election Update, Bihar Assembly Election News, Saran Police, Chapra Election 2025
