गुप्तांग काटने के मामले की दोषी महिला को 5 वर्ष सश्रम कारावास की सजा | Saran Fast Track Justice 2025
सारण (बिहार): अपराधियों के खिलाफ न्यायिक कार्रवाई को गति देने के लिए सारण पुलिस द्वारा चलाई जा रही त्वरित विचारण प्रक्रिया (Fast Track Trial in Saran) का परिणाम सोमवार को सामने आया, जब मढ़ौरा थाना कांड संख्या-364/24 में वादी के गुप्तांग काटने की दोषी महिला को 5 वर्ष सश्रम कारावास (Rigorous Imprisonment) और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
यह फैसला प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री पुनीत कुमार गर्ग की अदालत ने सुनाया। न्यायालय ने अभियुक्त को धारा 118(2) बी.एन.एस. के तहत 5 वर्ष कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना, जुर्माना न देने पर 6 माह अतिरिक्त कारावास की सजा दी है। वहीं, धारा 126(2) बी.एन.एस. के तहत 1 माह का कारावास और 1 हजार रुपये अर्थदंड तथा जुर्माना न देने पर 1 माह का अतिरिक्त कारावास भी सुनाया गया।
यह मामला 2 जुलाई 2024 को दर्ज किया गया था, जिसमें महिला अभियुक्त ने वादी पर अमानवीय हमला कर गंभीर चोटें पहुंचाई थीं। मामले की जांच अनुसंधानकर्ता द्वारा गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरी की गई, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता से चार्जशीट दाखिल कर विचारण शुरू कराया।
अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक श्री सर्वजीत ओझा ने डॉक्टर और अनुसंधानकर्ता सहित कुल 13 साक्षियों की गवाही अदालत में करवाई, जिसके आधार पर न्यायालय ने दोषसिद्धि की घोषणा की।
वरीय पुलिस अधीक्षक डॉ. कुमार आशीष ने कहा कि सारण पुलिस गंभीर अपराधों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने हेतु वचनबद्ध है। उन्होंने बताया कि पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर जिले के गंभीर कांडों की पहचान कर उनमें शीघ्र विचारण की प्रक्रिया जारी है ताकि पीड़ितों को समय पर न्याय मिल सके और अपराधियों को कड़ी सजा दी जा सके।
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