पारा विधिक स्वयंसेवकों को दिया गया चुनाव संचालन का प्रशिक्षण
सारण (बिहार): सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में मंगलवार को समाहरणालय सभागार में छपरा व्यावहार न्यायालय के पारा विधिक स्वयंसेवकों को चुनाव संचालन प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर उप निर्वाचन पदाधिकारी जावेद इकबाल ने निर्वाचक सूची, मतदाता पंजीकरण और मतदान संचालन से संबंधित विस्तृत जानकारी साझा की।
उन्होंने बताया कि कोई भी योग्य भारतीय नागरिक अपना नाम अनिवार्य रूप से निर्वाचक सूची में दर्ज कराए। भारत निर्वाचन आयोग के टैगलाइन “कोई योग्य मतदाता छूटे नहीं” को ध्यान में रखते हुए पूरा प्रशासन और निर्वाचन तंत्र कार्य करता है। श्री इकबाल ने स्पष्ट किया कि मतदाता बनने की शर्त यह है कि व्यक्ति भारत का नागरिक हो और अर्हता तिथि को उसकी आयु 18 वर्ष पूरी हो चुकी हो। साथ ही वह उस क्षेत्र का साधारण निवासी हो, जहां नाम जुड़वाना चाहता है।
उन्होंने बताया कि नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6, नाम विलोपन के लिए फॉर्म-7 और सुधार या स्थानांतरण के लिए फॉर्म-8 भरना होता है। फॉर्म के साथ आयु, निवास प्रमाणपत्र तथा आयोग द्वारा प्रस्तावित दस्तावेज जमा करने आवश्यक हैं। साथ ही, प्रारूप सूची प्रकाशन से लेकर अंतिम सूची प्रकाशन तक के दावे-आपत्तियों की पूरी प्रक्रिया को विस्तार से समझाया गया।
श्री इकबाल ने बताया कि नाम जोड़ने, सुधारने और विलोपन की प्रक्रिया पूरे वर्ष जारी रहती है। यह कार्य जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में अर्हता तिथियों के आधार पर किया जाता है। केवल चुनाव अवधि में नामांकन प्रक्रिया के दस दिन पूर्व यह कार्य रोका जाता है। उन्होंने कहा कि इच्छुक लोग अपने क्षेत्र के बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं या निर्वाचन आयोग की वेबसाइट voters.eci.gov.in तथा वोटर हेल्पलाइन मोबाइल एप के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं।
इससे पहले मास्टर प्रशिक्षक प्रवीण कुमार, सुनील कुमार, रमेश चंद्रा, विकास कुमार, प्रशासी पदाधिकारी विनय चौधरी और सतीश कुमार ने पावर प्वॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए फॉर्म-6, 7 और 8 भरने की विस्तृत प्रक्रिया समझाई।