अमेरिका से आए एकल दंपत्ति ने सारण से बालिका को गोद लिया, डीएम ने पूरी कराई प्रक्रिया
सारण (बिहार): जीवन की आपाधापी के बीच मंगलवार का दिन आकांक्षाओं वाले एकल दंपत्ति के लिए खुशियाँ लेकर आया। सारण जिला प्रशासन की ओर से एक बालिका को दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण कर अमेरिका से आए एकल दंपत्ति को सौंपा गया। जिलाधिकारी अमन समीर ने अपने कार्यालय कक्ष में विधिवत प्रक्रिया पूरी कर बालिका को उसके नए माता को सुपुर्द किया। बच्ची को गोद लेने के क्षण भावुक रहे, दंपत्ति के चेहरे खुशी से खिल उठे और उन्होंने जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया।
जिला बाल संरक्षण इकाई, सारण के विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान के माध्यम से पूरी प्रक्रिया पूरी की गई। बालिका को गोद लेने के लिए एकल दंपत्ति ने कारा (केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण) के वेब पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया था। आवेदन क्रम आने और सभी औपचारिकताओं से गुजरने के बाद अंतिम स्वीकृति डीएम द्वारा प्रदान की गई। इस अवसर पर सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल संरक्षण पदाधिकारी, समन्वयक समेत संस्थान के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
ज्ञात हो कि बाल संरक्षण इकाई के विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान में ‘चिल्ड्रेन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन’ श्रेणी के बच्चों की पूरी देखभाल व सुरक्षा के बीच पालन-पोषण किया जाता है।
जानिए, बच्चा गोद लेने के नियम
केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण की वेबसाइट carings.wcd.gov.in पर पंजीकरण कर दंपत्ति बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। इसके लिए दंपत्ति का शारीरिक और मानसिक रूप से सुदृढ़ होना, कम से कम दो साल का स्थिर वैवाहिक जीवन और दोनों की आपसी सहमति आवश्यक है। एकल पुरुष केवल लड़का गोद ले सकते हैं, जबकि एकल महिला लड़का या लड़की दोनों गोद ले सकती हैं। वहीं, दो संतान वाले दंपत्ति केवल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को ही गोद ले सकते हैं। किसी अन्य माध्यम से बच्चा गोद लेना या देना कानूनन अपराध माना जाता है।