छेड़खानी मामले में 3 साल की सजा, दहेज प्रताड़ना केस में भी दोषी को कारावास
सारण (बिहार): सारण पुलिस की त्वरित कार्रवाई और न्यायालय की सख़्ती से जिले में गंभीर अपराधों पर नकेल कसी जा रही है। शनिवार को सारण न्यायालय ने दो अलग-अलग मामलों में दोषियों को सजा सुनाई।
पॉक्सो एक्ट और छेड़खानी से जुड़े मशरक थाना कांड संख्या 223/21 (दिनांक 26.04.2021) में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो स्मिता राज ने अभियुक्त नजरुद्धिन सांई को दोषी करार दिया। अदालत ने उसे 3 वर्ष का कारावास और 25,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर अभियुक्त को 6 माह अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
इसी तरह दहेज प्रताड़ना से जुड़े सत्रवाद संख्या 891/10 में जिला अपर सत्र न्यायाधीश-VIII अनिल कुमार भारद्वाज ने मढ़ौरा थाना क्षेत्र के शिवगंज निवासी अभियुक्त मनोज साह (पिता-विनायक साह) को दोषी पाते हुए 76 दिनों का कारावास और 1,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
सारण पुलिस ने बताया कि पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर वर्ष 2025 में जिले के गंभीर अपराधों के मामलों को प्राथमिकता पर चिन्हित कर त्वरित विचारण कराया जा रहा है। गवाहों का ससमय साक्ष्य पूरा कराकर न्यायालय से दोषियों को सजा दिलाने की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी।