हत्या में दो को उम्रकैद, पोक्सो मामले में एक को 10 साल कारावास
सारण (बिहार): सारण जिला न्यायालय ने गुरुवार को दो अलग-अलग मामलों में तीन अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए कठोर सजा सुनाई। परसा थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव निवासी धर्मेन्द्र कुमार और प्रमोद राय को हत्या के मामले में आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी गई है। अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर दोनों को छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। यह फैसला माननीय जिला अपर सत्र न्यायाधीश-12 अंजनी कुमार गौंड ने सुनाया। मामला परसा थाना कांड संख्या 161/19 से संबंधित था।
इसी तरह इसुआपुर थाना कांड संख्या 88/21 में पोक्सो अधिनियम के तहत दर्ज मामले में स्थानीय निवासी रामेश्वर राम को दोषी करार दिया गया। माननीय विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) अस्मिता राज ने अभियुक्त को धारा 376 (ए-बी)/511 भादवि में 10 वर्ष कठोर सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड तथा धारा 8 पोक्सो अधिनियम के तहत 5 वर्ष साधारण कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर अभियुक्त को छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
इन मामलों में अभियोजन पक्ष की ओर से क्रमशः अपर लोक अभियोजक प्रिय रंजन सिन्हा और लोक अभियोजक सर्वजीत ओझा ने पक्ष रखा। अभियोजन ने परसा थाना कांड में 6 साक्षियों तथा इसुआपुर थाना कांड में 9 साक्षियों की गवाही करवाई। गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान और तत्परता से विचारण के कारण अभियुक्तों को समय पर सजा दिलाई जा सकी।
सारण पुलिस ने स्पष्ट किया है कि गंभीर कांडों में इसी तरह त्वरित विचारण की प्रक्रिया जारी रहेगी ताकि दोषियों को शीघ्र दंडित किया जा सके।