थाना परिसरों में अनाधिकृत प्रवेश पर सारण पुलिस की सख़्ती, दलालों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध
सारण (बिहार): थाना परिसरों की सुरक्षा, गोपनीयता और विभागीय अनुशासन बनाए रखने के लिए सारण पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया है। वरीय पुलिस अधीक्षक, सारण ने सभी थानाध्यक्षों को निर्देश जारी करते हुए अनाधिकृत व्यक्तियों, खासकर तथाकथित दलालों, के थाना परिसरों और आसपास के क्षेत्रों में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए हैं।
हाल के दिनों में यह शिकायतें सामने आई थीं कि कई थाना परिसरों में बाहरी लोग, दलाल और यहां तक कि चौकीदारों के परिचित या रिश्तेदार भी थाने के कामकाज में हस्तक्षेप कर रहे हैं। इसे गंभीर सुरक्षा जोखिम और गोपनीयता का उल्लंघन मानते हुए सख्त कदम उठाए गए हैं।
निर्देशों के अनुसार अब प्रत्येक थाना में आगंतुक कक्ष और आगंतुक पंजी का संधारण अनिवार्य होगा, जिसमें आने वाले हर व्यक्ति का नाम, पता, आगमन का उद्देश्य और मोबाइल नंबर दर्ज किया जाएगा। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान आगंतुक रजिस्टर की प्रविष्टियों का मिलान सीसीटीवी फुटेज से किया जाएगा। किसी भी अनियमितता की स्थिति में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।
इसके अलावा, जो लोग बार-बार थाना परिसर में आते-जाते पाए जाएंगे, उनकी पहचान कर प्रारंभिक जांच की जाएगी और जरूरत पड़ने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सारण पुलिस ने आमजन से अपील की है कि थाना परिसर में केवल आवश्यक कार्य के लिए ही आएं और व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें।
साथ ही, यदि किसी व्यक्ति द्वारा पुलिस के नाम पर अवैध वसूली या भय दिखाकर धन मांगने की कोशिश की जाती है, तो इसकी तुरंत सूचना पुलिस को दें। सारण पुलिस ने स्पष्ट किया है—“हम आपकी सेवा में सदैव तत्पर हैं, पर अनधिकृत हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”