हत्या के मामले में चार दोषियों को अर्थदंड के साथ उम्रकैद
सारण (बिहार): सारण जिले के तरैया थाना क्षेत्र में वर्ष 2018 में हुई हत्या के मामले में बुधवार को जिला अपर सत्र न्यायाधीश-14 अनंत कुमार की अदालत ने चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर उन्हें छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
तरैया थाना कांड संख्या 225/18, दिनांक 20 अगस्त 2018 के तहत दर्ज इस मामले में दोषियों को धारा 302/149 भादवि में उम्रकैद, धारा 307/149 में 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड, धारा 323/149 में 1 वर्ष का सश्रम कारावास और 2 हजार रुपये अर्थदंड, तथा धारा 148 में 2 वर्ष का सश्रम कारावास और 3 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अदालत ने आदेश दिया कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
अभियोजन पक्ष ने मामले में डॉक्टर और अनुसंधानकर्ता सहित कुल 17 गवाहों का बयान दर्ज कराया। दोषियों की पहचान मनोज राय उर्फ भुलन राय, कामेश्वर राय, मनोज राय उर्फ भुटन राय और मधुनाथ राय — सभी निवासी हरखपुर, थाना तरैया, जिला सारण — के रूप में हुई।
सारण पुलिस ने कहा है कि गंभीर मामलों में त्वरित सुनवाई कराकर दोषियों को सजा दिलाने की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।