डीएम अमन समीर ने किया दावा-आपत्ति के लिए विशेष कैंप का उद्घाटन
निर्वाचकों को किसी भी परेशानी से बचाना जिला प्रशासन का ध्येय : जिलाधिकारी
सारण (बिहार): छपरा जिले में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत निर्वाचकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क और सक्रिय है। शुक्रवार को छपरा नगर निगम कार्यालय परिसर में विशेष कैंप का उद्घाटन करते हुए जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी अमन समीर ने कहा कि प्रत्येक नागरिक का मतदाता सूची में नाम दर्ज हो, यह लोकतांत्रिक अधिकार है और प्रशासन इसके लिए हर संभव सुविधा देने को तैयार है।
जिलाधिकारी ने बताया कि एक सितंबर तक चलने वाली दावा-आपत्ति प्रक्रिया के तहत कोई भी नागरिक नाम जुड़वाने, संशोधन, स्थानांतरण या विलोपन के लिए आवेदन कर सकता है। इसके लिए बीएलओ की सहायता ली जा सकती है या स्वयं भी ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
कुल 30 विशेष कैंप किए गए संचालित
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि नगर निगम सहित जिले के सभी 10 शहरी निकायों एवं 20 प्रखंड कार्यालयों में विशेष कैंप लगाए गए हैं। इन कैंपों को वन-स्टॉप सेंटर के रूप में विकसित किया गया है, जहां नागरिक ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अपना नाम जांच सकते हैं, ऑनलाईन/ऑफलाइन फॉर्म भर सकते हैं और प्रक्रिया को समझ सकते हैं। बीएलओ व अन्य कर्मियों को प्रशिक्षण देकर मौके पर तैनात किया गया है ताकि लोगों को तत्काल सहायता मिल सके।
नवीन मतदाता को दी गई जानकारी
नगर निगम में कैंप के उद्घाटन के दौरान नारायण चौक निवासी रंजीत कुमार की पुत्री राशि रानी भी जानकारी लेने पहुंची। जिलाधिकारी ने स्वयं उन्हें फॉर्म-6 भरने की प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों के बारे में विस्तार से बताया। इस दौरान कैंप में प्रतिनियुक्त कर्मियों को भी संभावित प्रश्नों के उत्तर देने की विधि समझाई गई।
उपस्थित अधिकारीगण
इस अवसर पर नगर आयुक्त सुनील कुमार पांडेय, उप निर्वाचन पदाधिकारी जावेद इकबाल, एसडीएम नितेश कुमार, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रवीन्द्र कुमार एवं उप नगर आयुक्त सुनील कुमार सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद थे।
दावा-आपत्ति के लिए आवश्यक प्रक्रिया
प्रारूप निर्वाचक सूची में नाम की जांच करें।
बीएलओ से संपर्क कर सूची देखें या ऑनलाइन लिंक https://voters.eci.gov.in/home/enumFormTrack अथवा https://voters.eci.gov.in/download-eroll?stateCode=S04 पर जाकर नाम की जांच करें।
नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6,
सुधार या स्थानांतरण के लिए फॉर्म-8,
नाम हटाने/विलोपन के लिए फॉर्म-7 भरें।
सारण प्रशासन की अपील
जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे मतदाता सूची में अपने नाम की जांच जरूर करें और आवश्यकता अनुसार आवश्यक फॉर्म भरकर लोकतंत्र को मजबूत बनाने में योगदान दें।