हत्या, लूट और डकैती के आरोपित आठ बंदियों की कारा स्थानांतरण अवधि छह माह बढ़ी!
सारण (बिहार): हत्या, लूट, डकैती जैसे जघन्य अपराध के आरोपित आठ बंदियों की कारा स्थानांतरण अवधि को अगले छह माह के लिए बढ़ा दिया गया है। जिलाधिकारी सारण और वरीय पुलिस अधीक्षक सारण की संयुक्त अनुशंसा तथा मंडल कारा छपरा के अधीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर बिहार कारा हस्तक, 2012 के नियम 781 और बंदी अधिनियम की संशोधित धारा 29 के तहत यह कार्रवाई की गई है।
प्रशासन ने बताया कि कुछ बंदियों द्वारा मंडल कारा छपरा में रहते हुए अन्य बंदियों के साथ गुटबाजी करने और जेल के भीतर मोबाइल व नशीले पदार्थ जैसी आपत्तिजनक सामग्री पहुँचाने की गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने की संभावना के कारण यह अवधि विस्तार किया गया है।
ये बंदी फिलहाल शहीद जुब्बा सहनी केंद्रीय कारा भागलपुर, विशेष केंद्रीय कारा भागलपुर, मंडल कारा हाजीपुर, केंद्रीय कारा मोतिहारी, केंद्रीय कारा बक्सर और केंद्रीय कारा गया में निरुद्ध हैं और अब अगले छह माह तक वहीं रहेंगे। सूची में पवन तिवारी, पप्पु माँझी, अरुण साह उर्फ अरुण कुमार उर्फ कालिया, रवि रंजन सिंह, रौशन सिंह उर्फ आजाद, गदर सिंह उर्फ अंकित सिंह, बिट्टू महतो उर्फ कटास और अरबाज अली शामिल हैं।