बलात्कार कांड में अभियुक्त को 20 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा
सारण (बिहार): सारण जिले के दिघवारा थाना क्षेत्र में दर्ज बलात्कार कांड में विशेष न्यायालय (पोक्सो) की न्यायाधीश श्रीमती अस्मिता राज ने सोमवार को दोषी को कठोर सजा सुनाई। न्यायालय ने अभियुक्त अशोक कुमार (पिता स्व. बंगाली मांझी) को दोषी पाते हुए धारा 376 भादवि, धारा 4 और 6 पोक्सो अधिनियम के तहत 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास तथा प्रत्येक धारा में 25-25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यदि अभियुक्त जुर्माना राशि का भुगतान नहीं करेगा तो उसे अतिरिक्त छह माह की सश्रम कारावास भुगतनी होगी। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
यह मामला दिघवारा थाना कांड संख्या 325/23 से संबंधित है, जो 15 सितम्बर 2023 को दर्ज हुआ था। अभियोजन पक्ष की ओर से डॉक्टर और अनुसंधानकर्ता सहित कुल आठ गवाहों की गवाही कराई गई। अनुसंधानकर्ता ने गहन जांच के साथ जप्त सामग्री का एफएसएल रिपोर्ट भी न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक सर्वजीत ओझा ने पैरवी की।
सारण पुलिस ने कहा है कि गंभीर अपराधों में त्वरित सुनवाई और दोषियों को कठोर सजा दिलाने के लिए आगे भी सतत प्रयास जारी रहेंगे।