आबकारी एक्ट मामले में मुकेश दुबे हुए न्यायालय से बरी
गवाहों की जांच के बाद न्यायिक दंडाधिकारी ने सुनाया फैसला
नरसिंहपुर (मध्यप्रदेश) संवाददाता राजकुमार दुबे: आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के तहत दर्ज एक मामले में आरोपी मुकेश दुबे को न्यायालय ने निर्दोष करार दिया है। ठेमी थाना पुलिस द्वारा ग्राम मलाह पिपरिया निवासी मुकेश दुबे के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था, जिसका मामला न्यायालय में लम्बित था।
मामले की सुनवाई न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी श्री धर्मेंद्र नागवंशी की अदालत में की गई। प्रकरण क्रमांक RCT-1053/2017 में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत गवाहों की परीक्षा व जिरह के उपरांत न्यायालय ने यह निर्णय सुनाया। पर्याप्त सबूतों के अभाव और गवाहों के साक्ष्य में विरोधाभास को ध्यान में रखते हुए अदालत ने मुकेश दुबे को दोषमुक्त घोषित कर दिया।
इस मामले में मुकेश दुबे की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आकाश दुबे ने पैरवी की। उन्होंने न्यायालय में यह साबित किया कि अभियुक्त के विरुद्ध कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं, जिसके आधार पर उन्हें दोषी ठहराया जा सके।
इस निर्णय से मुकेश दुबे एवं उनके परिवार ने राहत की सांस ली है और इसे न्याय की जीत बताया है।