सारण जिले में लाइसेंसी हथियारों के भौतिक सत्यापन की अवधि बढ़ाई गई, नहीं कराने पर होगी कार्रवाई
सारण (बिहार): आगामी बिहार विधानसभा आम चुनाव-2025 को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से सम्पन्न कराने के उद्देश्य से सारण जिले के सभी थानों में जारी शस्त्र अनुज्ञप्तियों (लाइसेंस) का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। पहले की कई चरणों में संपन्न इस प्रक्रिया के अंतर्गत अब भी कुछ लाइसेंसी शस्त्रधारी सत्यापन से वंचित हैं।
इसी को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने पुनः शेष बचे शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के हथियारों एवं कारतूसों के भौतिक सत्यापन के लिए दो नई तिथियां निर्धारित की हैं — 28 जुलाई से 30 जुलाई 2025 तक तथा 4 अगस्त से 5 अगस्त 2025 तक। इस अवधि में सभी थानों पर दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि संबंधित थाने के अन्तर्गत आने वाले सभी लाइसेंसधारी अपने हथियारों का शत-प्रतिशत सत्यापन अनिवार्य रूप से कराएं।
यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर सत्यापन नहीं कराया गया, तो संबंधित शस्त्र अनुज्ञप्ति को निलंबित करते हुए रद्द कर दिया जाएगा तथा आग्नेयास्त्रों को जब्त करने की कार्रवाई भी की जाएगी।
जिला प्रशासन ने सभी लाइसेंसधारियों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथियों पर उपस्थित होकर अपने शस्त्रों का सत्यापन अवश्य कराएं और प्रशासन को चुनावी प्रक्रिया में सहयोग दें।