मद्य निषेध मामले में अभियुक्त को 5 वर्ष की सश्रम सजा और एक लाख रुपये जुर्माना, सारण पुलिस को मिली सफलता
सारण (बिहार): सारण जिले में अपराध नियंत्रण और गंभीर मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में पुलिस द्वारा किए जा रहे प्रयासों को एक और सफलता मिली है। सोनपुर थाना कांड संख्या 869/20 में उत्पाद अधिनियम की धारा 30(ए) के तहत दर्ज मामले में अभियुक्त रामजी चौधरी को माननीय अनन्य विशेष न्यायालय उत्पाद-2 द्वारा 5 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 1 लाख रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अर्थदंड की राशि नहीं जमा करने की स्थिति में अभियुक्त को 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
उल्लेखनीय है कि अभियुक्त के पास से 30 लीटर देशी शराब की बरामदगी हुई थी। यह मामला पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी निर्देशों के तहत गंभीर मामलों की त्वरित सुनवाई और निष्पादन की रणनीति के तहत न्यायालय में शीघ्रता से प्रस्तुत किया गया था।
जनवरी 2025 से अब तक सारण जिले में मिली न्यायिक सफलताएं इस प्रकार हैं:
डकैती के 1 कांड में: 3 अभियुक्तों को सजा
हत्या के 5 कांडों में: 16 अभियुक्तों को सजा
बलात्कार के 1 कांड में: 3 अभियुक्तों को सजा
पॉक्सो के 3 कांडों में: 3 अभियुक्तों को सजा
आर्म्स एक्ट के 1 कांड में: 1 अभियुक्त को सजा
मद्य निषेध के 3 कांडों में: 8 अभियुक्तों को सजा
इस निरंतर सफलता पर पुलिस महानिदेशक, बिहार द्वारा सारण पुलिस की सराहना की गई है।
सजायाफ्ता अभियुक्त का विवरण:
नाम: रामजी चौधरी
पिता: स्व. ललन चौधरी
पता: खतिका खजुबनी, थाना – सोनपुर, जिला – सारण
सारण पुलिस गंभीर आपराधिक मामलों में शीघ्र अभियोजन और न्यायिक निर्णय सुनिश्चित करने के अपने प्रयासों को और भी तेज गति से जारी रखेगी।