बूथ युक्तिकरण पर डीएम की अध्यक्षता में राजनैतिक दलों के साथ बैठक!
दावा-आपत्ति के निष्पादन और नए बूथ निर्माण पर विस्तृत चर्चा, 12 जुलाई तक भेजा जाएगा अंतिम प्रस्ताव!
///जगत दर्शन न्यूज
सारण (बिहार): भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम एवं पुनरीक्षण पूर्व गतिविधियों के तहत मतदान केंद्रों के युक्तिकरण को लेकर बुधवार को एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी श्री अमन समीर की अध्यक्षता में हुई, जिसमें मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ईआरओ) और सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी शामिल हुए।
बैठक में जिले के तरैया, गरखा और सोनपुर विधानसभा क्षेत्रों से प्राप्त युक्तिकरण प्रस्तावों एवं उन पर दायर दावों-आपत्तियों के निष्पादन पर गहन चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने बताया कि संबंधित ईआरओ द्वारा स्थलीय जांच की गई थी, जिसकी रिपोर्ट बैठक में प्रस्तुत की गई। डीसीएलआर मढ़ौरा, अवर निर्वाचन पदाधिकारी सोनपुर और डीपीआरओ ने युक्तिकरण प्रस्तावों की जांच रिपोर्ट साझा की, जिनमें से अधिकांश मामलों में पूर्व प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई।
उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अब प्रत्येक बूथ पर अधिकतम 1200 मतदाता होंगे, जबकि पूर्व में यह संख्या 1500 थी। इस बदलाव के कारण जिले में 471 नए बूथों के निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया गया है। पूर्व में जिले में कुल 3039 मतदान केंद्र थे, जो अब बढ़कर 3510 हो जाएंगे।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि अधिकांश नए बूथों को उन्हीं भवन परिसरों में रखा गया है, जहाँ पूर्व के बूथ स्थित थे, जिससे मतदाताओं को किसी तरह की असुविधा न हो। केवल आठ बूथों के भवन में परिवर्तन प्रस्तावित है।
उन्होंने बताया कि युक्तिकरण प्रस्ताव पर प्राप्त सुझावों के आधार पर अंतिम निर्णय लेते हुए 12 जुलाई तक प्रस्ताव निर्वाचन विभाग को भेज दिया जाएगा, जबकि 18 जुलाई तक निर्वाचन आयोग द्वारा स्वीकृति मिलने की संभावना है। इसके बाद एक अगस्त को जिले की अंतिम मतदान केंद्र सूची प्रकाशित कर दी जाएगी।
बैठक में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए जिलाधिकारी ने सभी जनप्रतिनिधियों और दलों से सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि पार्टी के बीएलए अपने क्षेत्र में गणना फॉर्म का वितरण और संग्रहण सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिन मतदाताओं का नाम 2003 की मतदाता सूची में है या उनके पुत्र-पुत्री का नाम जोड़ा जा रहा है, उन्हें दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं है। केवल हस्ताक्षरित गणना फॉर्म ही पर्याप्त होगा। आवश्यकता पड़ने पर दावा-आपत्ति के समय दस्तावेज लिए जा सकते हैं।
इस अवसर पर विधायक श्री रामानुज प्रसाद, डॉ. सी.एन. गुप्ता और श्री जनक सिंह भी विशेष रूप से उपस्थित थे। इसके अलावा उप विकास आयुक्त श्री यतेन्द्र कुमार पाल, नगर आयुक्त श्री सुनील कुमार पांडेय, उप निर्वाचन पदाधिकारी जावेद इकबाल, एनडीसी रवि प्रकाश, डीआईओ तारिणी कुमार, डीईओ निशांत किरण समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।