चुनाव के मद्देनजर शस्त्र धारकों के लिए संशोधित सत्यापन तिथि घोषित, नहीं तो लाइसेंस होगा रद्द!
सारण (बिहार): बिहार विधानसभा आम चुनाव 2025 को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से सारण जिला प्रशासन द्वारा शस्त्र सत्यापन को लेकर संशोधित आदेश जारी किया गया है। जिला के विभिन्न थाना क्षेत्रों में आवंटित शस्त्र लाइसेंसधारियों के लिए पूर्व में 11 अप्रैल 2025 से 25 अप्रैल 2025 तक का समय निर्धारित किया गया था, जिसके दौरान उन्हें अपने शस्त्रों का भौतिक सत्यापन कराना था। हालांकि कई शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर सत्यापन नहीं कराया गया।
सारण पुलिस द्वारा जारी संशोधित आदेश में ऐसे शस्त्रधारकों को एक और अवसर प्रदान करते हुए 13 मई 2025 से 27 मई 2025 तक संबंधित थाना क्षेत्र के प्रभारी पदाधिकारी या दंडाधिकारी की उपस्थिति में अपने शस्त्र का सत्यापन कराना अनिवार्य किया गया है।
प्रेस विज्ञप्ति में स्पष्ट किया गया है कि समयसीमा के भीतर शस्त्र सत्यापन नहीं कराने की स्थिति में संबंधित अनुज्ञप्ति को रद्द करने एवं अनुज्ञप्तिधारी के विरुद्ध आर्म्स एक्ट की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सारण पुलिस ने सभी शस्त्रधारकों से अपील की है कि वे संशोधित तिथि के भीतर शस्त्र सत्यापन की प्रक्रिया को पूरा करें ताकि भविष्य में किसी प्रकार की प्रशासनिक या कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके।