हत्या के मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा!
सारण (बिहार): सारण जिले के गरखा थाना क्षेत्र में वर्ष 2021 में घटित एक हत्या के मामले में न्यायालय ने त्वरित सुनवाई करते हुए दोषी पाए गए दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह सजा माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-6 की अदालत द्वारा 5 मई 2025 को सुनाई गई। अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने की स्थिति में दोनों अभियुक्तों को अतिरिक्त दो वर्षों का साधारण कारावास भुगतना होगा।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, गरखा थाना अंतर्गत कांड संख्या 313/21, दिनांक 09.05.2021 को दर्ज किए गए हत्या के इस गंभीर मामले में पुलिस द्वारा त्वरित अनुसंधान कर साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की गई थी। न्यायालय ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर यह फैसला सुनाया। दोषियों में विश्वकर्मा राजू, पिता–रून राजू और रून राजू, पिता–स्व. जिनाबी राजू शामिल हैं। दोनों अभियुक्त मुसेहरी टोला, थाना गरखा, जिला सारण के निवासी हैं।
सारण पुलिस मुख्यालय द्वारा गंभीर अपराधों में शीघ्र न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत यह मामला त्वरित विचारण की श्रेणी में लिया गया था। पुलिस विभाग ने इसे प्राथमिकता देते हुए लगातार न्यायालय में मजबूत पैरवी की, जिसका परिणाम यह सख्त सजा रही। पुलिस अधीक्षक कार्यालय, सारण ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि भविष्य में भी गंभीर मामलों में इसी प्रकार तेजी से कार्रवाई करते हुए दोषियों को सजा दिलाने के लिए सारण पुलिस प्रतिबद्ध है।