राशन कार्ड धारकों के लिए आधार सीडिंग की अनिवार्य समय-सीमा बढ़ी!
पटना (बिहार): बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने राशन कार्डधारकों के लिए आधार सीडिंग की अनिवार्य समय-सीमा को बढ़ाकर 30 जून 2025 कर दिया है। यह निर्णय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत लिया गया है, ताकि लाभार्थियों को सुचारू रूप से राशन उपलब्ध कराया जा सके।
भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, पहले 31 मार्च 2025 तक सभी राशन कार्डधारकों के लिए आधार सीडिंग अनिवार्य की गई थी, लेकिन अब इस अवधि को 30 जून 2025 तक बढ़ा दिया गया है।
राशन कार्डधारकों को निर्देश
1. सभी राशन कार्डधारकों को 30 जून 2025 तक अपने राशन कार्ड से आधार संख्या को अनिवार्य रूप से लिंक कराना होगा।
2. लाभार्थी अपने निकटतम जन वितरण प्रणाली (PDS) दुकानदार के पास जाकर ePoS मशीन पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण (eKYC) करवा सकते हैं।
3. अगर किसी राशन कार्डधारक का आधार सीडिंग 30 जून 2025 तक नहीं होता है, तो 1 जुलाई 2025 से उनका राशन कार्ड अमान्य माना जाएगा और उन्हें सरकारी अनाज वितरण का लाभ नहीं मिलेगा।
सरकार ने सभी राशन कार्डधारकों से अनुरोध किया है कि वे जल्द से जल्द अपने आधार की सीडिंग पूरी करवा लें, ताकि सरकारी अनाज वितरण योजना का लाभ बिना किसी बाधा के प्राप्त कर सकें।