01 अप्रैल से मापी अपील की प्रक्रिया हुई ऑनलाइन, अब रैयतों को मिलेगा त्वरित समाधान!
डीसीएलआर न्यायालय में अब केवल ई-पोर्टल से होंगे मापी अपील के आवेदन!
सारण (बिहार): भूमि सुधार विभाग द्वारा ई-गवर्नेंस की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। अब रैयती तथा सरकारी भूमि की मापी से संबंधित अपीलों की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन कर दी गई है। 01 अप्रैल 2025 से भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता (डीसीएलआर) के न्यायालय में मापी अपील के सभी आवेदन केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही दाखिल किए जा सकेंगे।
ई-मापी पोर्टल के माध्यम से पहले से ही मापी के सामान्य आवेदनों का निष्पादन किया जा रहा था, लेकिन अब अपील प्रक्रिया को भी इसी पोर्टल से जोड़ा गया है। रैयतों को अब मापी अपील के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
इस प्रक्रिया के अंतर्गत अपील आवेदन का गुण-दोष परीक्षण (Defect Check), सुनवाई की तिथि निर्धारण, आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान, अमीन को मापी कार्य हेतु असाइन करना, और मापी प्रतिवेदन की ऑनलाइन प्राप्ति जैसे सभी चरण डिजिटल माध्यम से पूरे किए जा सकेंगे।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि 01 अप्रैल 2025 के बाद किसी भी मापी अपील को ऑफलाइन माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा। इससे पारदर्शिता के साथ-साथ रैयतों को समय पर न्याय भी सुनिश्चित होगा।