नेहा सिंह राठौर के खिलाफ राष्ट्रद्रोह समेत कई धाराओं में एफआईआर, सोशल मीडिया पोस्ट बना कारण!
/// जगत दर्शन न्यूज
लखनऊ (उत्तर प्रदेश): प्रसिद्ध भोजपुरी लोक गायिका नेहा सिंह राठौर के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में गंभीर आरोपों के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की 10 धाराओं और आईटी अधिनियम की धारा 69A के तहत मामला दर्ज किया गया है।
नेहा सिंह राठौर पर यह कार्रवाई उनके एक सोशल मीडिया पोस्ट के चलते की गई है, जिसमें उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए थे और आरोप लगाया था कि भाजपा इस हमले का इस्तेमाल बिहार चुनावों में राजनीतिक लाभ के लिए कर सकती है।
एफआईआर में जिन धाराओं का उल्लेख किया गया है, उनमें शामिल हैं:
धारा 152: भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाला कार्य।
धारा 196(1)(a): धर्म, जाति, भाषा आदि के आधार पर दुश्मनी, घृणा या बैर को बढ़ावा देना।
धारा 197(1)(d): राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाने वाले आरोप या दावा करना।
धारा 353(1)(c): जानबूझकर झूठी या भ्रामक सूचना देना।
धारा 302: धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के जानबूझकर इरादे से शब्दों आदि का उच्चारण करना।
आईटी अधिनियम की धारा 69A: आपत्तिजनक ऑनलाइन सामग्री का प्रकाशन या प्रसारण।
नेहा सिंह राठौर ने इस कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, "एक मामूली लड़की इतने बड़े लोकतंत्र में सवाल कैसे पूछ सकती है?" उन्होंने यह भी बताया कि उनके पास कानूनी लड़ाई के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हैं और वकीलों से मदद की अपील की है।
यह पहला मौका नहीं है जब नेहा विवादों में आई हैं। इससे पहले मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक आदिवासी व्यक्ति पर पेशाब करने की घटना पर उन्होंने एक कार्टून पोस्ट किया था। उस कार्टून में आरोपी को आरएसएस की वेशभूषा में दिखाया गया था, जिस पर भोपाल के हबीबगंज थाने में उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 153A के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उस एफआईआर को रद्द करने से इंकार कर दिया था, यह कहते हुए कि विशेष वेशभूषा को जोड़ना व्यंग्य की सीमा पार करता है और सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने का प्रयास है।
फिलहाल नेहा सिंह राठौर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को लेकर चर्चाओं का दौर गर्म है और यह मामला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम कानून व्यवस्था के संतुलन के सवाल को एक बार फिर केंद्र में ले आया है।