थानों में दलालों की एंट्री होगी बैन; बिहार डीजीपी का सख्त आदेश!
सारण (बिहार) संवाददाता वीरेश सिंह: बिहार पुलिस ने थानों में दलालों की आवाजाही पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाया है। पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) विनय कुमार ने सभी थानों को आगंतुक पंजी (विजिटर रजिस्टर) मेंटेन करने का सख्त निर्देश जारी किया है। इस रजिस्टर में थाने में आने-जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति का नाम, पता, भ्रमण का उद्देश्य और मोबाइल नंबर दर्ज करना अनिवार्य होगा।
सख्त निगरानी और निरीक्षण
डीजीपी के आदेशानुसार, थाना भ्रमण के दौरान वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारियों को इस रजिस्टर की नियमित जांच करनी होगी। उन्होंने कहा कि कई थानों में कुछ व्यक्तियों की बार-बार आवाजाही की जानकारी मिली है, जिनका कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं होता। ऐसे व्यक्तियों को कथित रूप से थाना दलाल कहा जाता है और इनकी गतिविधियों के कारण आम जनता के बीच पुलिस की छवि धूमिल होती है।
विजिटर रजिस्टर की अनिवार्यता
प्रत्येक थाने के विजिटर कक्ष में आगंतुक पंजी रखना अब अनिवार्य होगा। इस रजिस्टर में सभी आगंतुकों का पूरा विवरण दर्ज किया जाएगा। वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारी जैसे सीनियर एसपी, एसपी, एसडीपीओ, डीएसपी और सीआई इस रजिस्टर का निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के दौरान सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि किसी आगंतुक की एंट्री छूटी न हो।
नोडल पदाधिकारी की नियुक्ति
हर थाने में एक एएसआई या एसआई रैंक के अधिकारी को नोडल पदाधिकारी के रूप में नामित किया गया है। उन्हें यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है कि आदेश का पालन हो रहा है। इसके अलावा, नोडल अधिकारी को साप्ताहिक रिपोर्ट थानाध्यक्ष को सौंपनी होगी।
दलालों पर कानूनी कार्रवाई
यदि किसी व्यक्ति की बार-बार विजिटर रजिस्टर में एंट्री पाई जाती है, तो उसकी विस्तृत जांच की जाएगी और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, यदि किसी थानाध्यक्ष की लापरवाही पाई जाती है, तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक और विभागीय कार्यवाही की जाएगी।
बिहार पुलिस के इस नए कदम से थानों में पारदर्शिता बढ़ेगी और दलालों की गतिविधियों पर अंकुश लगेगा।