31 मार्च तक एकमुश्त भुगतान कर अर्थदंड एवं ब्याज से पाएं छूट!
सारण (बिहार): परिवहन विभाग की अधिसूचना सं० 12059 दिनांक 11.09.2024 के द्वारा सभी प्रकार के वाहनों के पथकर, अस्थायी निबंधन का शुल्क, हरित कर, व्यापार कर लगने वाले अर्थदण्ड में रियायत का प्रावधान किया गया है जो दिनांक 18.09.2024 से 31.03.2025 तक के लिये प्रभावी है। इसका व्यापक प्रचार-प्रसार भी करवाया गया है।
जिला परिवहन कार्यालय के सभी पदाधिकारियों के द्वारा दिनांक 19.03.2025 से विशेष वाहन जाँच अभियान चलाया जा रहा है। जिसके तहत् कुल 1053 वाहनों पर 7189404 रूपये का शमन अधिरोपित किया गया है एवं 69 वाहनों से 94000.00 रूपये की वसूली की जा चुकी है।
694 कर प्रमादी वाहनों के स्वामियों एवं 149 पेंडिंग ई-चालान के वाहन स्वामियों को नोटिस निर्गत किया गया है तथा मोबाईल के माध्यम से भी बकाया कर एवं फाईन भुगतान करने हेतु सूचित किया गया है। जिसमें बकाया कर मद में 1565800 एवं पेंडिंग चालान से 610600 रूपये की वसूली हुई है।
सघन वाहन जाँच अभियान लगातार जारी रहेगा। सरकार द्वारा कर / अर्थदण्ड में दी गई छूट दिनांक 31.03.2025 तक ही मान्य है, तदोपरान्त पूरा टैक्स एवं अर्थदण्ड देय होगा। अधिक-से-अधिक लोगों के द्वारा इस छूट का लाभ उठाया जा सके, इस हेतु प्रयास किये रहे है।