सरकारी विद्यालयों में अब प्रधानाध्यापक ही Press Briefing के लिए अधिकृत, विद्यालयों में अनाधिकृत प्रवेश वर्जित!
///जगत दर्शन न्यूज
पटना (बिहार): राज्य के सरकारी विद्यालयों में अनाधिकृत प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। इसको लेकर बिहार के शिक्षा विभाग के निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सनिव सुबोध कुमार चौधरी ने राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को आदेश पत्र (पत्रांक : BEPC/E-380083/ Quality/ 217/2024/ 4031) जारी करते हुए कहा है कि विगत में यह देखा जा रहा है कि विभागीय आदेश के बिना कई संस्था के प्रतिनिधि/व्यक्ति विभिन्न उद्देश्यों तथा विभिन्न उपकरण यथा- माईक, कैमरा आदि के साथ विद्यालय परिसर में जाकर वहाँ के शैक्षिक कार्य में व्यवधान उत्पन्न कर सकते है। इससे छात्र/छात्रा एवं शिक्षकों को सुरक्षा के साथ-साथ अन्य कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही, इस तरह क हस्तक्षेप विद्यालय के नियमित पाठ्यचर्या / गतिविधि को बाधित कर सकते है। यह व्यवधान विद्यार्थियों के सीखने और ध्यान केन्द्रित करने की क्षमता को प्रभावित करता है, जिससे विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास बाधित हो सकता है। अतः उक्त के आलोक में निदेशित किया जाता है कि विद्यालय की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विद्यालयों में केवल प्रधानाध्यापक ही Press Briefing के लिए अधिकृत होंगे। अन्य कोई शिक्षक प्रेस को Brief नहीं करेंगे।