कर्त्तव्य में लापरवाही: दो पुलिसकर्मी निलंबित!
///जगत दर्शन न्यूज
सारण (बिहार):कर्त्तव्य में लापरवाही के आरोप में एक पुलिस पदाधिकारी एवं एक सिपाही को किया गया निलंबित।
इस संबंध में बताया जाता है कि सारण जिला में दोषी पाये पुलिस पदाधिकारी/कर्मियों पर समुचित कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में नगरा थाना में पदस्थापित स०अ०नि० भागीरथ कुमार सिंह द्वारा बालु माफिया, शराब माफिया को मदद करने, थानाध्यक्ष की अनुपस्थिती में थाना आने वाले व्यक्तियों के साथ अभद्र व्यवहार, निलंबित चौकिदार के साथ मिलकर अवैध मानव व्यापार में संलिप्त रहने, केस के नाम पर रूपया लेने एवं गिरफ्तार कर थाना लाये अभियुक्त के पॉकेट से जबरन पैसा निकाल लेने जैसे अवैध कार्य में संलिप्त होने के संबंध में स०अ०नि० भागीरथ कुमार को पूर्व में सावधान करने के वावजूद भी इन अवैध कार्यों में संलिप्तता पायी गयी है। इनके इस कृत से घोर अनुशासनहीनता, मनमानेपन, संदिग्ध आचरन एवं भ्रष्ट चरित्र को दर्शाता है। पुलिस अधीक्षक सारण द्वारा दोषियों के विरूद्ध जीरो टॉलरेन्स नीति का पालन करते हुए स०अ०नि० भागीरथ कुमार सिंह नगरा थाना को तत्काल प्रभाव (दिनांक-31.08.2024) से सामान्य जीवन यापन भत्ता पर निलंबित करते हुए पुलिस केन्द्र सारण क्लोज किया गया है और 07 दिनों के अंदर विभागीय कार्यवाही के विरूद्ध स्पष्टीकरण समर्पित करने का आदेश दिया गया है।
इसी क्रम में विगत 25 अगस्त को यातायात संधारन हेतु साढ़ा ओभर ब्रिज के उत्तरी छोर पर प्रतिनियुक्त सिपाही / 738 मुकेश कुमार द्वारा बिना सूचना के अपने कर्त्तव्य से अनुपस्थित पाये गये। इनके मोबाइल पर संपर्क करने पर नंबर बंद पाया गया। इनका यह कृत कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता, कर्त्तव्यहीनता एवं मनमानेपन का परिचायक है।
पुलिस अधीक्षक सारण द्वारा दोषियों के विरूद्ध जीरो टॉलरेन्स नीति का पालन करते हुए सिपाही/738 मुकेश कुमार को को तत्काल प्रभाव (दिनांक-31.08.2024) से सामान्य जीवन यापन भत्ता पर निलंबित करते हुए पुलिस केन्द्र सारण क्लोज किया गया है और 07 दिनों के अंदर विभागीय कार्यवाही के विरूद्ध स्पष्टीकरण समर्पित करने का आदेश दिया गया है।