बीपीएससी शिक्षक बहाली में आरक्षण का पुराना कोटा 50 प्रतिशत ही होगा लागू!

///जगत दर्शन न्यूज
पटना (बिहार): बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) द्वारा आयोजित शिक्षक बहाली परीक्षा (TRE) के तीसरे चरण को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। बिहार राज्य के शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि इस परीक्षा के रिजल्ट में 50 प्रतिशत आरक्षण का पुराना कोटा ही लागू होगा। यह निर्णय बिहार सरकार के आरक्षण सीमा को 50% से बढ़ाकर 65% करने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक के बाद लिया गया है।
शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों (DEO) को निर्देशित किया है कि वे 50% आरक्षण के आधार पर फेज 3 की नियुक्तियों को पूरा करें। प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्रा ने DEO को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने बैकलॉग रिक्तियों की गणना करते हुए नए सिरे से रोस्टर तैयार करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, DEO को इस कार्य की रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर जमा करने के लिए कहा गया है।
शिक्षक बहाली परीक्षा का तीसरा चरण मार्च 2024 में आयोजित किया गया था, लेकिन पेपर लीक होने के कारण इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। इसके बाद जून 2024 में पुनः परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें कुल 87,774 पदों पर बहाली के लिए बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने भाग लिया। शिक्षा विभाग ने अब यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि नियुक्तियों में किसी भी प्रकार की बाधा न आए और परिणाम पर किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव न पड़े।
इस निर्णय के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि राज्य में फिलहाल 50 प्रतिशत आरक्षण के पुराने नियमों के तहत ही नियुक्तियां की जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार द्वारा एससी, एसटी, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% करने के फैसले पर पटना हाई कोर्ट की रोक को बरकरार रखा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई सितंबर 2024 में होगी, जिससे यह तय हो पाएगा कि बिहार में आरक्षण का नया दायरा लागू हो पाएगा या नहीं।
शिक्षा विभाग के इस निर्णय से यह स्पष्ट हो गया है कि राज्य में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष रखने के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का नियम लागू रहेगा। सभी संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे इस नियम का पालन करें और नियुक्तियों में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो। शिक्षा विभाग के इस कदम से बिहार में शिक्षक बहाली प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है, जिससे योग्य उम्मीदवारों को समय पर रोजगार मिल सके।
इस प्रक्रिया के तहत, वर्ग 1 से 5 और वर्ग 6 से 8 तक के लिए रोस्टर तैयार किया जा रहा है, ताकि सभी वर्गों के उम्मीदवारों को उनके आरक्षण के अनुसार उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। शिक्षा विभाग की इस सख्ती से यह साफ हो गया है कि सरकार पुराने कोटा सिस्टम को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेगी और भविष्य में भी नियुक्तियों को उसी आधार पर आगे बढ़ाएगी।