आज से देश में नया आपराधिक कानून लागू!
/// जगत दर्शन न्यूज
कटिहार (बिहार) संवाददाता रूपेश मिश्रा: नए आपराधिक कानून देश मे आज से लागू हो गया है।आईपीसी अब आज से भारतीय न्याय संहिता के नाम से जाना जाएगा। इसी को लेकर कटिहार नगर थाने में स्थानीय बुद्धिजीवी, जनप्रतिनिधि और थाने के पुलिसकर्मियों के बीच नए आपराधिक कानून के विषय मे बतलाया गया, जिला के सभी थानों में आज संगोष्ठी के माध्यम से इस विषय पर विशेष चर्चा कर आम लोगों को नए कानून के विषय मे अवगत कराया गया, नगर थाने में आयोजित संगोष्ठी में पहुँचे मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार ने बताया कि देश मे नए आपराधिक कानून आज से लागू हो गया है।
नए कानून के मुताबिक अब कई धाराएँ बदल गई है और अब आज से नए धारा के मुताबिक ही अपराधियों को सजा दिलाई जाएगी,उन्होंने बताया कि नया कानून न सिर्फ पारदर्शी बल्कि न्यायिक संहिता से परिपूर्ण है। गौरतलब है कि आज से तीन मुख्य अपराधिक कानून भारतीय दंड संहिता 1860, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 लागू नहीं रहेंगे। इनकी जगह पर भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लागू हो गया है, यह तीनों नए कानून को पिछले साल दिसंबर में संसद में पारित किया गया था, अंग्रेजों के जमाने से चल रहे तीन मुख्य अपराधिक कानून की जगह अब नए कानून देशभर में प्रभावी हो गए।
इन कानूनों में इलेक्ट्रॉनिक तकनीक को भी शामिल किया गया है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड्स, ईमेल, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप, एसएमएस, वेबसाइट, लोकेशन साक्ष्य, डिवाइस पर उपलब्ध मेल और मैसेज को कानूनी वैधता दी गई है, सरकार का कहना है कि इससे अदालतों में लगने वाले कागजों के अंबार से मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा FIR से केस डायरी, केस डायरी से चार सीट और चार सीट से जजमेंट तक सारी प्रक्रिया को डिजिटल करने का प्रावधान इस कानून में किया गया है, पहली बार ई-FIR के प्रावधान को जोड़ा गया है। साथ ही सभी जघन्य अपराधों के वारदात स्थल की अनिवार्य वीडियो ग्राफी जैसे प्रावधान शामिल है। इसके अलावा भी कई ऐसे बदलाव है जो लोगों के लिए सुलभ साबित होंगे।