लाइसेंसी हथियार से हत्या में अभियुक्त को उम्रकैद सजा!

///जगत दर्शन न्यूज
पटना (बिहार): सिविल कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-9 अविनाश कुमार ने लाइसेंसी हथियार से हत्या करने के जुर्म में एक आरोपी सुदामा शर्मा को सश्रम उम्रकैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने आरोपी सुदामा शर्मा को युदुनाथ सिंह को लाइसेंसी हथियार से गोली मार कर हत्या करने का दोषी पाया था। इस मामले में अपर लोक अभियोजक शर्मानंद राय ने अभियोजन की ओर से अभियोजन गवाह और साक्ष्य पेश किया था।
बताया जाता है कि हत्या का यह आपराधिक मामला गांधी मैदान थाना इलाके के एक्जीबिसन रोड में 25 अक्टूबर 2011 घटी थी। रात में यदुनाथ सिंह नाम के एक व्यक्ति को गाली मारी गई थी। गांधी मैदान पुलिस ने पीएमसीएच में जख्मी यदुनाथ सिंह का फर्दबयान दर्ज किया था। इलाज के दौरान यदुनाथ सिंह की मौत हो गई थी।