सारण: हर हाल में शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण में संपन्न होगा चुनाव! हेल्पलाइन हुआ जारी!
सारण (बिहार): पांचवें चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव के दिन मतदान को शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराना जिला प्रशासन सहित पुलिस विभाग के लिए चुनौती है। लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से मतदान कराने के लिए पुलिस प्रशासन प्रतिबद्ध है। क्योंकि इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर ली गई है। सारण के पुलिस अधीक्षक डॉ गौरव मंगला ने प्रेस बयान जारी कर कहा है कि सारण संसदीय क्षेत्र के सभी 1776 मतदान केंद्रों पर पर्याप्त सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ति की गयी है। हालांकि अधिकतर मतदान केंद्रों पर केंद्रीय अर्धसैनिक बल अथवा BSAP बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। वहीं संवेदनशील मतदान केंद्रों की हर पल की गतिविधियों की जांच के लिए कैमरे की वेब- कास्टिंग के माध्यम से की जायेगी। जबकि मतदान केंद्रों पर प्रतिनियुक्ति के अलावे विभिन्न स्तरों पर चलंत दस्ते भी बनाए गए हैं, जैसे की सेक्टर, जोनल, सुपर जोनल, बाइक गश्ती, QRT टीम को शामिल कर व्यापक पैमाने पर सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है।
सारण के पुलिस अधीक्षक डॉ गौरव मंगला ने बताया है कि लोकसभा क्षेत्र के सभी दलों को निर्देशित किया गया है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा चुनाव के दौरान कोई भी व्यवधान उत्पन्न करने की स्थिति में भारतीय दंड संहिता के सुसंगत धाराओं के तहत निरोधात्मक कार्यवाई की जा सकती है। वही जिलाधिकारी अमन समीर द्वारा जिले में भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा आदेश पारित किया गया है। इसके तहत अपराध करने की मंशा से 5 या उससे अधिक संख्या में व्यक्ति एक जगह एकत्रित नहीं हो सकते हैं। जिले के विभिन्न स्थलों पर चेकपोस्ट बनाए गए हैं, जहां सघन वाहन जांच की जाएगी। इसके लिए घुडसवार दस्ता, नाव गश्ती दस्ते एवं बम निरोधक दस्ते की भी तैनाती की गई है। जिन व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-107/110 के तहत निरोधात्मक बंधपत्र भरवाया गया है, उनके द्वारा चुनाव के दौरान किसी भी विधि- विरुद्ध कार्य में शामिल होने पर न केवल प्राथमिकी दर्ज की जाएगी बल्कि बंधपत्र की राशि भी वसूली जाएगी।
पुलिस अधीक्षक ने यह भी बताया है कि जिन व्यक्तियों के विरुद्ध जिला दंडाधिकारी द्वारा नए CCA अधिनियम के तहत थाना बदल अथवा जिला बदल का आदेश पारित किया गया है, उन्हें मतदान के दिन सुबह से शाम तक यानी की मतदान प्रक्रिया के समय तक आवंटित थाने में ही व्यतीत करना होगा। केवल हाजिरी बनाकर लौट नहीं सकते हैं। इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों की तुरंत गिरफ़्तारी कर ली जाएगी। हालांकि यह व्यक्ति सुबह में अपना मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, जिसे संबंधित थाना सुनिश्चित कराएंगे। जिले में किसी भी प्रकार का अस्त्र, शस्त्र का प्रदर्शन या उसे लेकर घूमना पुर्णतः वर्जित है। इसके उल्लंघन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। मतदान के समय जिले में भारी वाहनों जैसे बस, ट्रक या अन्य भारी वाहनों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित रहेगा। जिले के सभी मतदाताओं को किसी भी प्रकार का भय, प्रलोभन दिए जाने वालो पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मतदान के दिन किसी भी प्रकार की सूचना या मतदान को बाधित करने या उल्लंघन होने की स्थिति में जिलेवासियों के लिए जिला कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। जिसका-
06152-231235,
06152- 231236,
06152-231237,
06152-231238,
06152-231239,
06152-231240 पर चुनाव से संबंधित सूचित कर सकते हैं। हालांकि इसके अलावा कोई भी ऑडियों या वीडियो क्लिप को पुलिस कंट्रोल रूम की व्हाट्सएप नंबर - 9031036406 पर भी भेज सकते हैं। जिले के सभी सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि बूथ पर प्रतिनियुक्त मतदान कर्मियों एवं सुरक्षा बलों के निर्देशों का पालन करें। मतदान केंद्र पर सुव्यवस्थित रूप में कतार में खड़े होकर शांतिपूर्ण और स्वच्छ माहौल में अधिक से अधिक संख्या में आकर अपना मताधिकार का प्रयोग करें।