लोक सभा चुनाव: लगी आचारसंहिता की धारा 144.
आप क्या कर सकते है क्या नही? आज ही जान लें!
न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा!
///जगत दर्शन न्यूज
सारण (बिहार): भारत निर्वाचन आयोग, द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन- 2024 की घोषणा कर दी गयी है। तदनुसार दिनांक 16.03.2024 से ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है तथा चुनावी कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है। इस अवधि के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों तथा प्रत्याशियों के द्वारा चुनाव प्रचार हेतु जन सभा, जुलूसों का आयोजन किया जाएगा। जन सभाओं एवं जुलूसों में राजनीतिक प्रतिद्वन्द्विता एवं प्रतिस्पर्धा के कारण शस्त्र एवं शक्ति प्रदर्शन कर मतदाताओं को प्रभावित एवं आतंकित किये जाने की संभावना रहती है। इसके अतिरिक्त मतदाताओं को डराने, धमकाने, जातीय, साम्प्रदायिक तथा धार्मिक विद्वेष की भावना फैलाने एवं आचांछित तत्वों के सक्रिय होने के कारण विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है, जिसके कारण लोक शान्ति भंग हो सकती है और लोक सुरक्षा पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
अतः उपर्युक्त पृष्ठभूमि में मैं अमन समीर, भा०प्र० से० जिला दण्डाधिकारी, स्वच्छ एवं भयमुक्त वातावरण में चुनाव सम्पन्न कराने के उद्देश्य
सारण संतुष्ट होकर शांतिपूर्ण से चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने तक अथवा अधिकतम 60 दिनों तक, जो भी पहले हो, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण सारण जिलान्तर्गत निम्नांकित आदेश जारी करता हूँ:-
1- किसी भी व्यक्ति राजनीतिक दल/ संगठन के द्वारा राजनीतिक प्रयोजन से संबंधित किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग बिना सक्षम प्राधिकार की पूर्वानुमति के नहीं किया जायेगा।
2- The Bihar Control of the Use and Play of Loudspeakers Act, 1955 के अंतर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक चर्जित रहेगा।
3- कोई भी व्यक्ति अथवा राजनीतिक दल अथवा संगठन किसी प्रकार का पोस्टर, पर्चा, आलेख, फोटो आदि अथवा किसी व्यक्ति विशेष के विरूद्ध आपत्तिजनक पर्चा, आलेख, फोटो आदि का प्रकाशन नहीं करेंगे, जिससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता हो। यह आदेश सभी प्रकार के सोशल मीडिया माध्यमों के लिए भी लागू रहेगा।
4- कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल का उपयोग राजनीतिक प्रचार के लिये नहीं करेंगे एवं साम्प्रदायिक भावना को भड़काने का कार्य नहीं करेंगे।
5- प्रदूषण फैलाने वाली प्रचार सामग्रियों का उपयोग राजनीतिक प्रचार प्रसार के लिये नहीं किया जायेगा।
6- दण्ड प्रक्रिया संहिता में परिभाषित किसी भी अपराध करने तथा शांति भंग करने के उद्देश्य से पांच या उससे अधिक व्यक्ति किसी भी स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे।
7- कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र, तीर-धनुष, लाठी, भाला, गंडासा, ईंट-पत्थर एवं मानव शरीर के लिए घातक कोई भी हथियार लेकर नहीं चलेंगे।
(i) यह आदेश परम्परागत ढंग से शस्त्र धारण करने वाले समुदाय पर विधि-व्यवस्था एवं निर्वाचन कार्य पर लगे दंडाधिकारी/निर्वाचन कर्मियों और पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा
(ii) यह आदेश निर्दिष्ट स्थान पर शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा शस्त्र निरीक्षण कराने एवं शस्त्र जमा करने हेतु शस्त्र ले जाने वाले अनुज्ञप्तिधारियों पर शिथिल रहेगा।
8- कोई व्यक्ति मतदाताओं को डराने, धमकाने एवं किसी भी प्रलोभन में लाने का कार्य नहीं करेंगे।
9- किसी भी राजनैतिक गैर राजनैतिक सभा जुलूस, धरना या प्रदर्शन में किसी भी प्रकार के हथियार यथा आग्नेयास्त्र, तीर-धनुष, लाठी-भाला, गड़ासा का प्रदर्शन नहीं किया जायेगा।
10- निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता संबंधी समय-समय पर दिये गये निदेशों का उल्लघंन नहीं करेंगे।
यह आदेश पूर्व अनुमति प्राप्त सभा/जुलूस/शादी/बारात पार्टी/शव-यात्रा/हाट बाजार/कर्त्तव्य पर तैनात सुरकारी कर्मचारी एवं पुलिस दल पर लागू नहीं होगा। यह आदेश मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय के मुहर से आज दिनांक 16.03.2024 को जारी किया गया।: जिलाधिकारी (अमन समीर, भा०प्र० से० जिला दण्डाधिकारी)